रायपुर नगर निगम ने बड़े संस्थानों और सोसायटियों के लिए CPCB पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया

टीआरपी। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के केन्द्रीकृत पोर्टल पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत रायपुर के सभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स (BWG) के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। नगर निगम रायपुर ने स्पष्ट किया है कि पंजीकरण के बाद डाउनलोड किया गया एक्नॉलेजमेंट कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा।

इस नियम से रायपुर शहर में कचरा प्रबंधन व्यवस्था में बड़ा सुधार आएगा। बड़ी सोसायटियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों से निकलने वाले कचरे की मॉनिटरिंग सीधे डिजिटल पोर्टल से होगी, जिससे शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने में मदद मिलेगी। नियमों का पालन न करने वाली स्थानीय इकाइयों पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत कड़े निर्देश

नगर निगम रायपुर के अनुसार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के नियम क्रमांक 3 (झ) के तहत बल्क वेस्ट जनरेटर (बीडब्ल्यूजी) के दायरे में कई प्रमुख संस्थान आएंगे। यदि कोई संस्थान, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान या आवासीय समिति तय मानदंडों में से किसी एक को भी पूरा करती है, तो उसे अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा।

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ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के नियम क्रमांक 6 के तहत सभी संबंधित संस्थाओं को सीपीसीबी (CPCB) के केंद्रीकृत पोर्टल पर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। पंजीकरण के बाद एक्नॉलेजमेंट को नगर निगम रायपुर कार्यालय में भौतिक रूप से जमा किया जा सकता है, या फिर इसे व्हाट्सएप नंबर 8319667095 और ईमेल [email protected] पर भी भेजा जा सकता है।

फ्लोर एरिया: 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक के फ्लोर एरिया वाले भवन इसके दायरे में आएंगे।

पानी की खपत: प्रतिदिन 40,000 लीटर या उससे अधिक पानी की खपत करने वाले संस्थान।

ठोस कचरा उत्पादन: रोजाना 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस कचरा उत्पन्न करने वाली इकाइयां।

रायपुर नगर निगम इस नियम को लागू करने के लिए आने वाले दिनों में कड़ा रुख अपना सकता है। तय समय सीमा के भीतर पंजीकरण न कराने वाले और एक्नॉलेजमेंट जमा न करने वाले बड़े संस्थानों और आवासीय समितियों को नोटिस जारी कर जुर्माना लगाया जा सकता है।

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