लखनऊ। Love Jihad लव जिहाद से जुड़ा गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश मंगलवार को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने पास कर दिया। अध्यादेश के मुताबिक, किसी दूसरे धर्म में शादी करने के लिए शादी से पहले 2 माह की नोटिस देने के साथ साथ जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति लिए शादी करने या धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना भी देना पड़ेगा।

सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक सजा

इसके अलावा अध्यादेश में नाम छिपाकर शादी करने वाले के लिए 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर एक से 10 साल तक की सजा होगी।

साथ ही 15 हजार तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा सामूहिक रूप से गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करने पर जहां 10 साल तक सजा हो सकती है, वहीं 50 हजार तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

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