रायपुर। ब्लैकमेलिंग मामले में पुलिस को फिरोज सिद्दीकी (Firoz Siddiqui Chhattisgarh)  की 3 दिन की रिमांड मिली है। कोर्ट ने 5 अगस्त तक के लिए फिरोज सिद्दीकी (Firoz Siddiqui Chhattisgarh) को पुलिस रिमांड पर सौंपा है। पुलिस (Civil Lines Police)  ने कोर्ट से 3 दिन की रिमांड मांगी थी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अब सोमवार 5 अगस्त को जमानत याचिका पर सीजीएम भूपेंद्र वासनीकर की कोर्ट में सुनवाई होगी।

फिरोज सिद्दीकी ब्लैकमेल मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सिद्दीकी को तीन दिनों के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। फिरोज सिद्दीकी के वकील ने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।आपको बता दें कि फिरोज सिद्दीकी (Firoz Siddiqui Chhattisgarh) के वकील शाहिद सिद्दीकी ने सीजीएम भूपेंद्र बासनेकर की कोर्ट में बुधवार को जमानत याचिका लगाई थी। फिरोज सिद्दीकी की ओर से कोर्ट में यह दलील दी गई कि वह अंतागढ़ टेपकांड (Antagarh Tape Case) मामले का मुख्य गवाह है इसलिए उन्हें झूठे केस में फसाने की साजिश की जा रही है। उनकी जान को भी खतरा है।

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गौरतलब है कि पप्पू फरिश्ता ने शिकायत की थी कि फिरोज सिद्दीकी ने जुलाई 2018 में स्टिंग वीडियो बनाकर एक करोड़ 90 लाख रुपए की डिमांड की थी। पप्पू फरिश्ता ने 25 लाख रुपए दिए थे, अब फिरोज सिद्दीकी द्वारा और पैसे की मांग की जा रही थी। मना करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी भी फिरोज सिद्दीकी (Firoz Siddiqui Chhattisgarh) ने दी। आरोपी फिरोज के खिलाफ धारा 384 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके साथ ही पुलिस ने कटोरा तालाब और पार्क रेसीडेंस स्थित फ्लैट की तलाशी भी ली थी। जहां से लैपटॉप सीडी, पैनड्राइव समेत अन्य सामान बरामद किए गए थे।

टीआई के विरुद्ध अवमानना का प्रकरण दर्ज करने का आदेश

फिरोज के वकील ने टीआई मोहसिन खान के विरुद्ध शिकायत की। वकील ने आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के बाद भी टीआई ने वकील की उपस्थिति में फिरोज से पूछताछ नहीं की। बल्कि अनेकानेक बार वकील की अनुपस्थिति में उससे पूछताछ किया। कोर्ट ने इसे गंभीर मानते हुए टीआई के विरुद्ध अवमानना का प्रकरण दर्ज करने का आदेश दे दिया।

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