बिलासपुर। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और आलोक शुक्ला को नोटिस जारी किया है।

याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट को संविदा नियुक्ति को प्रावधानों के विपरीत बताते हुए आलोक शुक्ला की अर्हता पर प्रश्न उठाया है।
मुख्य न्यायाधिपति रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की युगल पीठ ने संविदा नियुक्ति की इस याचिका की सुनवाई की। हाईकोर्ट डिवीजन बेंच 1 ने राज्य सरकार और आलोक शुक्ला को नोटिस जारी करते हुए 6 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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