रायपुर। छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए एक बुरी खबर है. अगले महीने से अपने पास पांच लीटर से अधिक शराब रखना आपको भारी पड़ सकता है। आबकारी विभाग ने एक व्यक्ति के लिये शराब रखने की अधिकतम सीमा पांच लीटर तय कर दी है। अब सभी तरह के शराब को मिलाकर अधिकतम सीमा पांच बल्क लीटर तय कर दी गई है। यह नया नियम एक अप्रेल 2021 से लागू होगा।

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग की ओर से इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिया गया है. अधिकारियों ने बताया, प्रदेश में एक व्यक्ति के लिये एक समय में शराब रखने की अधिकतम सीमा पहले भी पांच लीटर थी। लेकिन देशी शराब की अधिकतम सीमा 4 बोतल, वाइन के लिये 6 बोतल, बीयर के लिये 6 बोतल की सीमा निर्धारित थी।
अगर किसी के पास देशी-अंग्रेजी और बीयर की मात्रा पांच लीटर से अधिक होती थी तो भी न्यायालय में उसके खिलाफ मामला साबित करने में दिक्कत आती थी। आरोपी अलग-अलग किस्म की अधिकतम सीमा के आधार पर खुद को पांच लीटर की अधिकतम सीमा वाले नियम से बचा लेता था। लेकिन अब सभी तरह के शराब को मिलाकर अधिकतम सीमा पांच बल्क लीटर तय कर दी गई है।

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