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Bilaspur: निलंबित अफसर डांगी के खिलाफ जांच में IPS पारुल माथुर को दी गई जिम्मेदारी, पीड़िता की आपत्ति पर बदला गया प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

Investigation against IPS Dangi: छत्तीसगढ़ के निलंबित IPS अधिकारी और बिलासपुर के तत्कालीन IG रतनलाल डांगी के खिलाफ महिला योगा टीचर की शिकायत पर चल रही विभागीय जांच में बड़ा बदलाव हुआ है। पीड़िता की आपत्ति के बाद गृह विभाग ने प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बदल दिया है और अब महिला IPS पारुल माथुर को जिम्मेदारी दी […]

Bilaspur: निलंबित अफसर डांगी के खिलाफ जांच में IPS पारुल माथुर को दी गई जिम्मेदारी, पीड़िता की आपत्ति पर बदला गया प्रस्तुतकर्ता अधिकारी
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य

Investigation against IPS Dangi: छत्तीसगढ़ के निलंबित IPS अधिकारी और बिलासपुर के तत्कालीन IG रतनलाल डांगी के खिलाफ महिला योगा टीचर की शिकायत पर चल रही विभागीय जांच में बड़ा बदलाव हुआ है। पीड़िता की आपत्ति के बाद गृह विभाग ने प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बदल दिया है और अब महिला IPS पारुल माथुर को जिम्मेदारी दी गई है।

बिलासपुर के राजकिशोर नगर निवासी महिला योगा टीचर ने रतनलाल डांगी पर अश्लील फोटो और मैसेज भेजकर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। महिला की शिकायत पर पुलिस महानिदेशक ने आईपीएस आनंद छाबड़ा और मिलना कुर्रे को प्रारंभिक जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी।

जांच की निष्पक्षता पर उठाया सवाल 

पीड़िता ने जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि जांच में पक्षपात और अनियमितताएं बरती गईं तथा डांगी को बचाने की कोशिश की गई। इसके बाद उसने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और ऋषभदेव साहू के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जांच अधिकारियों को बदलने की मांग की।

हाईकोर्ट में क्या हुआ?

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने गृह विभाग के सचिव और DGP से जवाब मांगा। सुनवाई में पुलिस विभाग ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आरोप प्रमाणित पाए गए हैं और डांगी के खिलाफ आरोप पत्र (चार्जशीट) जारी हो चुका है।

इसके बाद विभागीय जांच के लिए ADG दीपांशु विजय काबरा को जांच अधिकारी (Inquiry Officer) और IPS प्रशांत अग्रवाल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (Presenting Officer) बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था।

फिर बदला अधिकारी

पीड़िता ने दोबारा आपत्ति जताते हुए संवेदनशील मामले में महिला IPS अधिकारी को जिम्मेदारी देने की मांग की। इस पर गृह विभाग ने 29 सितंबर 2026 को आदेश जारी कर प्रशांत अग्रवाल की जगह पारुल माथुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त कर दिया।

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का काम क्या होता है?

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी का काम विभागीय जांच में सरकार की ओर से पक्ष रखना और संबंधित दस्तावेज व साक्ष्य पेश करना होता है। इस तरह जांच अधिकारी के रूप में दीपांशु काबरा और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में पारुल माथुर को जिम्मेदारी दी गई है।

सरकार की ओर से जांच व्यवस्था में किए गए बदलाव की जानकारी मिलने के बाद हाईकोर्ट ने गृह विभाग के सचिव और पुलिस महानिदेशक के जवाब से संतुष्ट होकर याचिका का अंतिम निराकरण कर दिया।

FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल 

Q1. निलंबित IPS डांगी पर क्या आरोप है?

Ans. बिलासपुर की योगा टीचर ने अश्लील फोटो-मैसेज भेजकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, प्रारंभिक जांच में आरोप प्रमाणित बताए गए।

Q2. जांच अधिकारी कौन बदला गया?

Ans. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बदला गया – IPS प्रशांत अग्रवाल की जगह 29 सितंबर 2026 को महिला IPS पारुल माथुर को बनाया गया।

Q3. अब जांच टीम में कौन हैं?

Ans. जांच अधिकारी ADG दीपांशु विजय काबरा और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी IPS पारुल माथुर, हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया।

Shami Imam
लेखक / पत्रकार:

Shami Imam

विशेष संवाददाता (Special Correspondent)

वरिष्ठ न्यूज़ रिपोर्टर, The Rural Press

The Rural Press के लिए निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग।

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