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पूर्व अग्निवीरों के लिए खुला रास्ता, साय कैबिनेट ने मंजूर किए नए भर्ती नियम; लिए ये 3 अहम फैसले

Chhattisgarh Cabinet Decision: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में शासकीय महाविद्यालयों की अतिथि व्याख्याता नीति में संशोधन, फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन और पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए नए नियमों को मंजूरी समेत कई अहम […]

Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai during cabinet meeting at Mahanadi Bhawan
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य

Chhattisgarh Cabinet Decision: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में शासकीय महाविद्यालयों की अतिथि व्याख्याता नीति में संशोधन, फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन और पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए नए नियमों को मंजूरी समेत कई अहम फैसले लिए गए।

छत्तीसगढ़ सरकार पहले ही राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में पूर्व अग्निवीर सैनिकों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान कर चुकी है। अब इस आरक्षण को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इन नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के साथ भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया तय की गई है। आरक्षण का लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर मिलेगा।

अतिथि व्याख्याताओं की नीति में बदलाव

कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। संशोधित नीति में मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है। अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों में भी बदलाव किया गया है। अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम पांच महीने अध्यापन कार्य पूरा करने पर पांच अंक दिए जाएंगे। पहले की नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में अध्यापन अनुभव के लिए यह लाभ स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था।

विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर

कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्य अनुभव का उपयोग करने का फैसला किया है। इसके तहत उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर दिया जाएगा। मानदेय में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था की जगह कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी। अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं।

हनुमान अंश को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन

कैबिनेट ने फिल्म हनुमान अंश को टैक्स फ्री करने के संबंध में जारी आदेश का भी अनुसमर्थन किया। मुख्यमंत्री ने 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। इसके परिपालन में वाणिज्यिक कर विभाग ने सिनेमाघरों को राज्य माल और सेवा कर यानी SGST के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति करने का आदेश जारी किया था।

Rverma
लेखक / पत्रकार:

Rverma

विशेष संवाददाता (Special Correspondent)

वरिष्ठ न्यूज़ रिपोर्टर, The Rural Press

The Rural Press के लिए निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग।

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