टीआरपी। sharab ghotala : छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। फिलहाल 12 नवंबर तक जेल में ही रहना होगा। शराब घोटाले के मामले में चैतन्य बघेल पिछले 100 दिनों से जेल में बंद है। रायपुर की विशेष अदालत (स्पेशल कोर्ट) ने शराब घोटाला मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पूर्व भी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी।

अदालत ने आदेश में कहा कि चैतन्य बघेल को यदि जमानत दी गई तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने 24 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने चैतन्य बघेल को आरोपी बनाया है। 17 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध ठहराया था, जिसके बाद यह जमानत याचिका विशेष अदालत में दाखिल की गई थी।

रिपोर्टर श्रवण शर्मा 28 वर्षों से पत्रकारिता जगत में कार्यरत हैं। पूर्व में लगभग 7 वर्षो तक दिल्ली के प्रतिष्ठित अखबारों में पत्रकार के रूप में कार्य किया। इसके पश्चात विगत 21 वर्षों से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कार्यरत हैं। दैनिक जागरण ग्रुप के नईदुनिया संस्थान में 17 वर्ष तक कार्य किया। वर्तमान में टीआरपी न्यूज में गत वर्ष से कार्य कर रहे हैं।
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