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छत्तीसगढ़

CG News: निगम ने जिस कंपनी को दिया गैस पाइपलाइन बिछाने का काम, उसी पर लगा लाखों का जुर्माना

Raipur Gas Pipeline
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य

Raipur Gas Pipeline: राजधानी रायपुर में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम कर रही कंपनी पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। नगर निगम के जोन-2 ने एचसीजी रायपुर प्राइवेट लिमिटेड पर 3 लाख 19 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

कंपनी पर फाफाडीह चौक और देवेंद्र नगर क्षेत्र में बिना सक्षम अनुमति सड़क की खुदाई करने और खुदाई के दौरान मुख्य पेयजल पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करने का आरोप है। मामले में निगम ने कंपनी को अब दूसरा नोटिस जारी किया है।

जिस कंपनी को मिला काम, उसी पर कार्रवाई

एचसीजी रायपुर प्राइवेट लिमिटेड को शहर में गैस पाइपलाइन बिछाने का काम सौंपा गया है। इस परियोजना के तहत अलग-अलग इलाकों में पाइपलाइन डालने के लिए सड़क और अन्य हिस्सों में खुदाई की जा रही है। इसी दौरान जोन-2 क्षेत्र में कंपनी की ओर से बिना जरूरी अनुमति खुदाई किए जाने की शिकायत सामने आई। निगम के मुताबिक खुदाई के दौरान सड़क के अलावा मुख्य पेयजल पाइपलाइन को भी नुकसान पहुंचा। इसके बाद संबंधित कंपनी को नोटिस जारी किया गया।

300 मीटर हिस्से में की गई खुदाई

नगर निगम के नोटिस के अनुसार गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए संबंधित क्षेत्रों में करीब 300 मीटर लंबाई में सड़क और पाइपलाइन क्षेत्र की खुदाई की गई। देवेंद्र नगर में काम के दौरान मुख्य पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इससे क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति बनी। वहीं फाफाडीह चौक के आसपास भी सड़क की खुदाई की गई। सड़क खोदे जाने के कारण लोगों के आवागमन में परेशानी हुई। निगम ने इसे सार्वजनिक सुविधा से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है।

पहले नोटिस के बाद अब दूसरा नोटिस

इस मामले में नगर निगम पहले ही कंपनी को नोटिस जारी कर चुका है। अब कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जोन-2 की ओर से द्वितीय नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में क्षतिग्रस्त सड़क और पेयजल पाइपलाइन समेत प्रभावित हिस्सों को दोबारा ठीक कर पूर्व स्थिति में लाने के निर्देश दिए गए हैं। निगम ने रेस्टोरेशन यानी क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत की लागत 3.19 लाख रुपए आंकी है। इसी राशि के आधार पर कंपनी के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई है।

बिना अनुमति सड़क की खुदाई पर रोक

नगर निगम के मुताबिक शहर में गैस पाइपलाइन या किसी अन्य भूमिगत लाइन के लिए सड़क की खुदाई करने से पहले संबंधित विभाग और नगर निगम से आवश्यक अनुमति लेना जरूरी है। अनुमति के बिना सड़क खोदने पर संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा खुदाई के दौरान पेयजल पाइपलाइन, सड़क, नाली या किसी अन्य सार्वजनिक सुविधा को नुकसान पहुंचता है तो उसकी मरम्मत और व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी।

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