रायपुर। गंभीर आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलिप्त मोनिका सचदेव पति जियाउल 35 निवासी शंकर देवांगन का मकान, काजल किराना स्टोर्स के पास रावतपुरा कॉलोनी, टिकरापारा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 सुरक्षा अधिनियम की धारा 5(क)(ख) के तहत जिला बदर की कार्रवाई की गई है। वह इलाके की टिकरापारा की सक्रिय गुंडा बदमाश एवं गैंग हिस्ट्रीशीटर है।
पुलिस उपायुक्त पश्चिम क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर जांच की गई। जांच में पाया कि उसके विरुद्ध वर्ष 2005 से थाना सिटी कोतवाली, थाना टिकरापारा, गोलबाजार, सिविल लाइन में कुल 17 मारपीट, अवैध वसूली, लूट, आबकारी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के अपराध दर्ज हैं।
जेल में महिला प्रहरी को इतना पीटा कि हाथ में लगवाना पड़ा प्लास्टर
कुछ साल पहले मोनिका ने जेल के अंदर एक महिला प्रहरी को इस कदर पीटा कि उसके हाथ में प्लास्टर करना पड़ गया। मोनिका ने इस दौरान महिला प्रहरी को खूब डराया धमकाया। इस मामले में भी रायपुर की पुलिस माेनिका के खिलाफ केस दर्ज किया था।

बताया जाता है कि माेनिका जेल के अंदर भी अपनी डॉन गिरी दिखा रही थी। कभी दूसरी कैदियों को धमकाती तो कभी जेल में तैनात सुरक्षाकर्मियों से उलझ जाती । इसी चक्कर में उसने महिला जेल प्रहरी को पीटा। महिला जेल प्रहरी माधुरी वर्मा ने मोनिका को अनुशासन में रहने को कहा। जेल के भीतर के कायदों को अपनाने को कहा, ये बात मोनिका को रास न आई, उसने पहले तो माधुरी के साथ बहस शुरू की और मौका पाकर उस पर हमला कर दिया।
मोनिका के खिलाफ मामलों की है लंबी फेहरिस्त
मोनिका सचदेव को जिलाबदर करने के प्रस्ताव में उसके खिलाफ दर्ज समस्त प्रकरणों की सूची भी सौंपी गई है, जो निम्नानुसार है:
01. थाना टिकरापारा अप.क्र. 173/2020 धारा 294,506,323,34 भादवि
02. थाना गोलबाजार अप.क्र. 359/2024 धारा 296,351(2),115(2),324(4),3(5) बी.एन.एस.
03. थाना कोतवाली अप.क्र. 292/2005 धारा 452,294,427 भादवि
04. थाना कोतवाली अप.क्र. 46/2008 धारा 294,506,452,323,34 भादवि
05. थाना कोतवाली अप.क्र. 83/2008 धारा 294,506,323,384,331,34 भादवि
06. थाना कोतवाली अप.क्र. 297/2010 धारा 506(बी),452,427,147,148,149,294 भादवि
07. थाना कोतवाली अप.क्र. 299/2010 धारा 34(ए) आबकारी एक्ट
08. थाना कोतवाली अप.क्र. 317/2010 धारा 135 विद्युत अधिनियम
09. थाना कोतवाली अप.क्र. 459/2011 धारा 452,294,506(बी),34 भादवि
10. थाना कोतवाली अप.क्र. 26/2012 धारा 34(2) आबकारी एक्ट
11. थाना कोतवाली अप.क्र. 146/2012 धारा 294,506,323,34 भादवि
12. थाना कोतवाली अप.क्र. 46/2013 धारा 452,294,506,34,147 भादवि
13. थाना कोतवाली अप.क्र. 63/2015 धारा 20(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट
14. थाना कोतवाली अप.क्र. 309/2016 धारा 294,323,506,34 भादवि
15. थाना टिकरापारा अप.क्र. 89/2017 धारा 20(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट
16. थाना टिकरापारा अप.क्र. 90/2017 धारा 309 भादवि
17. थाना सिविल लाईन अप.क्र. 109/2022 धारा 20(बी),21(बी),21(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट
मोनिका की गतिविधियों से रावतपुरा कॉलोनी क्षेत्र में भय व्याप्त है, आम लोग उसके विरुद्ध शिकायत करने से डरते हैं।
इसीके चलते पुलिस कमिश्नर ने उसे जिला रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार एवं गरियाबंद की राजस्व सीमाओं से 02 माह के लिए जिला बदर किया।
FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1. मोनिका सचदेव कौन है?
मोनिका सचदेव पति जियाउल (35) निवासी रावतपुरा कॉलोनी, टिकरापारा, रायपुर की सक्रिय हिस्ट्रीशीटर है। पुलिस रिकॉर्ड में वह गुंडा-बदमाश और गैंग हिस्ट्रीशीटर के रूप में दर्ज है।
Q2. मोनिका सचदेव को कितने जिलों से जिला बदर किया गया है?
पुलिस कमिश्नर ने मोनिका को 6 जिलों – रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद की राजस्व सीमा से 2 माह के लिए जिला बदर किया है।
Q3. मोनिका सचदेव पर कितने केस दर्ज हैं?
जांच में पाया गया कि उसके खिलाफ वर्ष 2005 से अब तक कुल 17 अपराध दर्ज हैं। इनमें मारपीट, अवैध वसूली, लूट, आबकारी एक्ट और NDPS एक्ट के मामले शामिल हैं।
Q4. मोनिका सचदेव ने जेल में क्या किया था?
कुछ साल पहले जेल के अंदर मोनिका ने महिला जेल प्रहरी माधुरी वर्मा को पीटा था। अनुशासन में रहने को कहने पर उसने हमला कर दिया था, जिससे प्रहरी के हाथ में प्लास्टर लगाना पड़ा था।
Q5. जिला बदर की कार्रवाई किस कानून के तहत हुई?
यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत की गई है। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त पश्चिम क्षेत्र की रिपोर्ट के आधार पर हुई।


