नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। हालांकि हर साल यह तारीख बढ़ा दी जाती है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो पैन  में सही जानकारी होना जरूरी है।

अगर पैन में कोई गलत जानकारी है तो वक्त रहते इसे सही करा लें, नहीं तो रिफंड मिलने में दिक्कत होगी। पहली बार रिटर्न भरने वाले लोगों को शायद जानकारी न हो कि पैन या आईटीआर फॉर्म में जरा सी गलती भारी पड़ सकती है।

दूसरी तरफ, इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आधार और पैन का लिंक होना जरूरी है। इस काम को करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक है। अगर आपके पैन और आधार में अलग-अलग जानकारी है तो भी यह लिंक नहीं होगा। इसलिए 31 जुलाई से पहले ध्यान से पैन और आधार की गलतियों को सुधार लें फिर उसे लिंक कर लें, ताकि रिटर्न फाइल करते वक्त किसी तरह की परेशानी न हो।

रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।