नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आज यानि सोमवार को आखिरी तारीख है। अगर आपने अभी तक आईटीआर नहीं भरा है तो तुरंत ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट को लॉगिन करके खुद से ही ITR फाइल कर सकते हैं। दरअसल, आयकर विभाग ने देश भर के करदाताओं से 31 जुलाई से पहले अपनी आईटीआर फाइलिंग पूरी करने का आग्रह किया था। अगर जुर्माने से बचना है तो आज ही इनकम टैक्स को भर दें। हालांकि, भारी बारिश और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं ने चुनौतियों को और बढ़ा दिया है, जिससे यह चिंता पैदा हो गई है कि कुछ लोग 31 जुलाई की समय सीमा से चूक सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि, आयकर विभाग उन लोगों पर कुछ जुर्माना लगाता है जो निर्धारित समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल करने में विफल रहते हैं। यदि आप 31 जुलाई की आईटीआर की समय सीमा से चूक जाते हैं, तो भी आप 31 दिसंबर तक जुर्माने के साथ आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। जुर्माने की राशि आपकी आय पर भी निर्भर करती है। जिन व्यक्तियों की कुल आय 5 लाख रुपए प्रति वर्ष से ज्यादा है, तो उनके लिए जुर्माना 5,000 रुपए है। वहीं, 5 लाख रुपए से कम इनकम वालों के लिए जुर्माने का शुल्क 1,000 रुपए तक सीमित है।

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अब तक कितना हुआ आईटीआर का भुगतान
बीते रविवार को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ट्वीट कर जानकारी दी गई कि 30 जुलाई की शाम तक तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर भरा है। इसमें से 26.76 लाख आईटीआर रविवार को ही दाखिल किए गए हैं। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से यह भी बताया गया कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी लोगों को टैक्स भरने में मदद की जा रही है। इसके साथ ही, जिन लोगों को टेक्स भरने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनके लिए इनकम टैक्स विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं और ईमेल आईडी भी जारी की है।