फर्जी जाति प्रमाण पत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के झूठे, फर्जी अथवा गलत प्रमाण-पत्रों के आधार पर नियुक्तियां प्राप्त कर लेने वाले शासकीय सेवकों की सेवाएं तत्काल समाप्त करने के लिए सभी विभागों के नाम परिपत्र जारी किया है।

हाल ही में सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात के दौरान इस मुद्दे की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही का अनुरोध किया था। उद्योग मंत्री कवासी लखमा से भी आज ही इस मुद्दे सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने चर्चा की थी।

आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे ढाई सौ अधिकारी कर्मचारियों को चिन्हित किया है। विभाग से मिले दस्तावेजों की आकंड़ों पर नजर डाले तो साल 2001 में 1, 2002 में 4, 2004 में 2, 2005 में 10, 2006 में 5, 2007 से 21, 2008 से 8, 2009 से 6 और 2010 में 6 मामले सामने आए है। साल 2011 से लेकर साल 2020 तक 186 प्रकरण फर्जी है।

758 प्रकरणों की शिकायत

नवंबर 2020 में मिली जानकारी के मुताबिक उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण, छानबीन समिति रायपुर को साल 2000 से लेकर 2020 तक फर्जी जाति प्रमाणपत्र की कुल 758 शिकायतें मिली। जांच के बाद इनमें से 267 प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। जिसे संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेजा गया है।

इन विभागों के कर्मचारियों के जाति प्रमाणपत्र मिल चुके हैं फर्जी

स्कूल शिक्षा विभाग44
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग15
सामान्य प्रशासन विभाग14
जल संसाधन विभाग14
कृषि विभाग14
ग्रामोद्योग विभाग12
आदिमजाति और अनुसूचित जाति विभाग8
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग8
राजस्व विभाग7
गृह विभाग7
उर्जा विभाग7
पशुधन विभाग व मछलीपालन विभाग6
नगरीय प्रशासन विभाग5
वन विभाग5
महिला एवं बाल विकास विभाग4
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग4
सहकारिता विभाग3
उच्च शिक्षा विभाग3
लोक निर्माण विभाग2
योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग2
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग5
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग9

इन विभागों में एक-एक प्रकरण 

वाणिज्यकर विभाग1
खेल एवं युवा कल्याण विभाग1
समाज कल्याण विभाग1
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय1
जनसम्पर्क विभाग1
आवास एवं पर्यावरण विभाग1

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शासन के सभी विभागों, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल बिलासपुर के अध्यक्ष, सभी संभागीय आयुक्तों, सभी विभागाध्यक्षों, सभी जिला कलेक्टरों, जिला पंचायतों के सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के नाम आज 24 जुलाई 2021 को जारी किए गए परिपत्र में कहा गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में विभागों से संबंधित ऐसे प्रकरण जिनके जाति प्रमाण, जाति प्रमाण-पत्र छानबीन समिति द्वारा फर्जी अथवा गलत पाए गए हैं, उन्हें तत्काल सेवा तथा महत्वपूर्ण पदों से पृथक किया जाए।

ऐसे संपूर्ण प्रकरणों में महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ के माध्यम से शीघ्र सुनवाई करने के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाए तथा ऐसे प्रकरण जिनमें न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है, उन्हें तत्काल सेवा से बर्खास्त किया जाए। परिपत्र में कहा गया है कि सेवा समाप्ति का आदेश जारी करने के पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में कैविएट दायर किया जाए।

जिन प्रकरणों में न्यायालय का स्थगन प्राप्त हो, उनमें सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार विधि विभाग द्वारा समीक्षा की जाए और प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थगन समाप्त करने की कार्यवाही तत्परतापूर्वक की जाए। सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंधित फर्जी अथवा गलत जाति प्रमाण-पत्र धारकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी 07 दिनों के भीतर स्वयं को तथा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने को कहा है।

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