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दिल्ली जा रहे हैं तो हो जाएं सावधान! बॉर्डर से 1500 गाड़ियां वापस लौटाईं, पहले ही दिन ₹68 लाख का चालान

delhi pollution
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
खास बातें (Key Highlights)
  • सर्दी शुरू होते ही दिल्ली में प्रदूषण का कहर शुरू हो गया है और सरकार ने 1 नवंबर से विंटर एक्शन प्लान लागू कर दिया है।
  • अगर आप आने वाले दिनों में रायपुर, बिलासपुर या छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है, नहीं तो आपको भी बॉर्डर से बैरंग लौटना पड़ेगा।
  • पहले ही दिन 68 लाख का जुर्माना कैसे?।
  • विंटर एक्शन प्लान के पहले दिन ही चेकिंग टीमों ने जबरदस्त सख्ती दिखाई।

नई दिल्ली। सर्दी शुरू होते ही दिल्ली में प्रदूषण का कहर शुरू हो गया है और सरकार ने 1 नवंबर से विंटर एक्शन प्लान लागू कर दिया है। पहले ही दिन दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग ने ऐसा शिकंजा कसा कि 1500 से ज्यादा गाड़ियों को बॉर्डर से ही वापस भेजना पड़ा और नियम तोड़ने वालों से 68.4 लाख रुपये का तगड़ा चालान वसूला गया।

अगर आप आने वाले दिनों में रायपुर, बिलासपुर या छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है, नहीं तो आपको भी बॉर्डर से बैरंग लौटना पड़ेगा।

पहले ही दिन 68 लाख का जुर्माना कैसे?

विंटर एक्शन प्लान के पहले दिन ही चेकिंग टीमों ने जबरदस्त सख्ती दिखाई। करीब 15,000 गाड़ियों को चेक किया गया और नियमों को तोड़ने वालों पर 68.4 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया। सबसे ज्यादा 56.6 लाख रुपए का जुर्माना उन लोगों से वसूला गया जिनके पास अपनी गाड़ी का वैलिड पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) नहीं था। जो पुरानी गाड़ियां दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रही थीं, उनसे करीब 2 लाख रुपए का फाइन लिया गया।

किन गाड़ियों की दिल्ली में NO ENTRY है?

सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर की Pre-BS-VI यानी BS-6 से पुरानी सभी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों की एंट्री पूरी तरह बैन है। इसमें कार, बस, ट्रक सब शामिल हैं।

रविवार को जो 1500+ गाड़ियां वापस भेजी गईं, वे इसी कैटेगरी की थीं।

धूल फैलाने वालों की भी खैर नहीं

सिर्फ गाड़ियों पर ही नहीं, बल्कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। रविवार को 300 जगहों पर चेकिंग हुई, जिनमें से 32 जगहों पर नियम टूटते मिले। सरकार ने 17 साइट्स पर काम तुरंत बंद करवा दिया और कई लोगों को नोटिस थमा दिए हैं। शहर भर में बन रही बिल्डिंग साइट्स पर चेकिंग के दौरानजहां धूल उड़ती मिली, उन पर 9.8 लाख रुपए का जुर्माना लगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी गाड़ी का PUC हमेशा वैलिड रखें और नियमों का पालन करें, ताकि सबको साफ हवा मिल सके।

कौन सी गाड़ियां जा सकती हैं?

  • CNG गाड़ियां – जा सकती हैं
  • इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) – जा सकती हैं
  • दूध, सब्जी, दवा, जरूरी सामान वाली गाड़ियां – जा सकती हैं

28 फरवरी तक क्या-क्या बैन रहेगा?

  1. गाड़ी बैन: बाहर की पुरानी गाड़ियां 31 जनवरी तक दिल्ली में नहीं घुसेंगी।
  2. पार्किंग डबल: 28 फरवरी तक दिल्ली में पार्किंग फीस दोगुनी कर दी गई है, ताकि लोग गाड़ी छोड़कर मेट्रो-बस से चलें।
  3. 50% WFH: 1 नवंबर से 31 जनवरी तक सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में सिर्फ 50% स्टाफ आएगा, बाकी वर्क फ्रॉम होम।
  4. कंस्ट्रक्शन बैन: 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक बड़े कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ पर पूरी रोक, सिर्फ जरूरी प्रोजेक्ट्स को छूट।

पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है – “PUC वैलिड रखें, नियम मानें, नहीं तो चालान के लिए तैयार रहें।”

FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q. दिल्ली में कौन सी गाड़ी बैन है?
बाहर से आने वाली BS-VI से पुरानी सभी गाड़ियों की एंट्री 31 जनवरी तक बैन है।

Q. PUC न होने पर कितना चालान?
पहले दिन सिर्फ PUC के चलते ₹56.6 लाख का चालान वसूला गया, एक गाड़ी पर ₹10 हजार तक जुर्माना लग सकता है।

Shami Imam
लेखक / पत्रकार:

Shami Imam

विशेष संवाददाता (Special Correspondent)

वरिष्ठ न्यूज़ रिपोर्टर, The Rural Press

The Rural Press के लिए निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग।

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