Supreme Court: नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विधानसभाओं में पारित विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के लिए कोई समयसीमा तय नहीं की जा सकती। बता दें कि, शीर्ष अदालत ने 11 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष […]

