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सूरजपुर/जांजगीर-चाम्पा। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ़्तार धीमी पड़ते ही जिलों को सशर्त अनलॉक करना शुरू कर दिया गया है. इसी कड़ी में जांजगीर-चांपा जिले को भी ज्यादातर गतिविधियों में छूट के साथ अनलॉक किया जा रहा है. इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है.

जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, जिले में समय-समय में घोषित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें व्यावसायिक प्रतिष्ठान सभी ठेला, गुमटी, सुपर मार्केट, बाजार फल एवं सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब मदिरा दुकाने, सैलून, ब्यूटी पार्लर ,स्पा ई-कॉमर्स पार्क व जिम शाम 6:00 बजे तक खुले रहेंगे।

गौरतलब है कि जांजगीर-चांपा जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र 31 मई रात्रि 12:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था जिले में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों एवं संपूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। जांजगीर-चांपा जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार ने 22 मई 2021 को लगाए गए प्रतिबंधों पर एक बार फिर से समीक्षा की है और आदेश प्रसारित किया है।

यहां बढ़ा 10 दिनों का लॉकडाउन

इधर, प्रदेश के सूरजपुर जिले में लॉकडाउन को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है. सूरजपुर में अब 10 जून की रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा. इस सम्बन्ध में सूरजपुर कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है.

सम्पूर्ण सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी

जारी आदेश के मुताबिक, जिले में शनिवार और रविवार को कम्प्लीट लॉकडाउन रहेगा। हालाँकि इस दौरान अस्पताल, लैब, दवा की दुकानें,पालतु पशुओं के के चारा की दुकानें और पेट्रोल-पंप खोलने की अनुमति रहेगी। वहीँ उक्त अवधि में जिले की सम्पूर्ण सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी।

यहां देखें जांजगीर-चाम्पा/सूरजपुर जिलों का आदेश

 

 

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