रायपुर। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूर्व सांसद अभिषेक सिंह (Former MP Abhishek Singh) को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आगामी आदेश तक अभिषेक सिंह (Abhishek Singh) की गिरफ़्तारी पर रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूर्व सांसद अभिषेक सिंह (Former MP Abhishek Singh) के खिलाफ दर्ज FIR में शिकायतकर्ता और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की संयुक्त बेंच ने यह आदेश जारी किया है।

इसी के साथ ही डॉ पुनीत गुप्ता (Dr Puneet Gupta) को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। डॉ पुनीत गुप्ता को मिली जमानत के खिलाफ राज्य सरकार ने सुको में अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की वह अपील खारिज कर दी है। आपको बता दें कि अभिषेक सिंह और डॉ पुनीत गुप्ता की ओर महेश जेठमलानी ने सुको में पक्ष रखा।

बता दें कि चिटफंड कंपनी मामले में अंबिकापुर जिला न्यायालय ने पूर्व सांसद अभिषेक सिंह  (Abhishek Singh) समेत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। FIR के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां से याचिका खारिज हो गई थी। पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं डॉ पुनीत गुप्ता (Dr Puneet Gupta) पर डीकेएस अस्पताल में करोड़ों के घोटाले का आरोप है।

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