रायपुर। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी (Former Ajit Jogi) की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाई कोर्ट के बाद अब पूर्व सीएम को जाति मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जोगी की याचिका खारिज कर दी है। पूर्व सीएम अजीत जोगी ने हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी थी।

आपको बता दें कि हाई पावर कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी (Tribal) मानने से इनकार कर दिया है। इसके बाद कमेटी ने नोटिस देकर अजीत जोगी को पेश होने के निर्देश दिए थे। लेकिन जोगी कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने इसके खिलाफ हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिका लगाई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर याचिका लगाई जिसे खारिज कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अजीत जोगी को हाई पावर कमेटी के सामने पेश होना होगा।

See also  भारत-चीन सीमा पर हिंसक झड़प में 5 चीनी जवानों की मौत, 11 सैनिक घायल: ग्लोबल टाइम्स, चीनी विदेश मंत्रालय ने दी ये सफाई

हाईकोर्ट से भी नहीं मिली थी राहत

छानबीन समिति ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जेसीसी (Chhattisgarh JCC) के प्रमुख अजीत जोगी को आदिवासी न मानते हुए उनके जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया था। जोगी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए इसे निरस्त (रद्द) करने की मांग की थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत की मांग को लेकर दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया।

जाति मामले में दर्ज है एफआईआर

छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी (Ajit Jogi) की जाति की जांच को लेकर गठित हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अगस्त महीने में सौंप दी थी। इसमें अजीत जोगी को आदिवासी मानने से इनकार किया गया था। साथ ही कमेटी ने बिलासपुर कलेक्टर को अजीत जोगी की जाति से संबंधित दस्तावेज जब्त करने के निर्देश और मामले में कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए थे। इस मामले में कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार ने अजीत जोगी के खिलाफ बिलासपुर (Bilaspur) के सिविल लाइन थाने में एफआईआर (FIR) दर्ज है।

See also  महिला सरपंच हत्याकांड : पुलिस ने 24 घंटे में सुलझाई गुत्थी, मृतका का जेठ निकला हत्यारा, वजह जानकर चौंक जायेंगे आप…

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें और Twitter पर Follow करें एक ही क्लिक में पढ़ें The Rural Press की सारी खबरें