विवादित जमीन का बंटवारा नहीं होगा ।इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही नहीं माना
नई दिल्ली, एजेंसी/ब्यूरो। अयोध्या पर फैसला पढ़ रहे हैं CJI, माना कि खाली जमीन पर नहीं बनी थी

बाबरी मस्जिद,निर्मोही अखाड़ा का दावा खारिज, मंदिर के नीचे विशालकाय ढांचा था, मिली कलाकृतिया
इस्लामिक नहीं थी। रामलला विराजमान का अस्त्वि माना, खाली जमीन पर नहीं बनी थी बावरी मस्जिद।
सबसे पहले चीफ जस्टिस ने शिया वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज करने की बात बताई. इसके बाद
निर्मोही अखाड़े का भी दावा खारिज कर दिया गया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली
पांच जजों की बेंच यह फैसला सुना रही है.
कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट के आधार पर यह भी कहा है कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी. साथ ही कोर्ट ने ASI रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले में कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की भी पुख्ता जानकारी नहीं है।इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही माना। बता दें कि फैसला पढ़ना अभी जारी है।
को्र्ट ने माना 1934 के बाद मुस्लिम का कभी कब्जा नहीं रहा। मुस्लिम पक्ष अपना दावा साबित नहीं कर पाया।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर की संविधान पीठ सुनाएगी अपना फैसला। हर ताजा जानकारी के लिए बने रहे टीआरपी के साथ हम आपको हर अपडेप से अवगत कराते रहेंगे।