रायपुर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी रैपिड टेस्ट किट खरीदने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कार्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) के जरिए देश के विभिन्न फर्मों से टेंडर आमंत्रित किया था।

इनमें से पहला फर्म (1) छत्तीसगढ़ डिस्ट्रीब्यूटर और दूसरा फर्म (2) कंसल मेडिकल सिस्टम ने एल-1 कैटेगरी में आने के बावजूद शासन को निर्धारित समय पर किट सप्लाई करने में असमर्थता जताई थी। स्वास्थ्य विभाग ने किट खरीदी में देरी होने के चलते महामारी एक्ट के तहत उक्त दोनों फर्मों के खिलाफ नोटिस जारी किया है।
सीजीएमएससी के सूत्रों के मुताबिक इन दो फर्मों को स्वास्थ्य विभाग की राज्यस्तरीय क्रय कमेटी की अनुशंसा के आधार पर नोटिस जारी किया गया है। महामारी काल में शासन के नियम व शर्तोें को पहले से जानते हुए भी निविदा में हिस्सा लिया और बाद में सप्लाई से इंकार कर दिया। जिसे कमेटी ने गैरजिम्मेदाराना माना है। इस आधार पर उक्त दोनों कंपनी को नोटिस जारी किया गया है।
बता दें कि सीजीएमएससी ने 75 हजार रैपिड टेस्ट किट सप्लाई के लिए टेंडर आमंत्रित किया था, जिसमें दो फर्म छत्तीसगढ़ डिस्ट्रीब्यूटर और कंसल मेडिकल सिस्टम एल-1 कैटेगरी में आया यानी दोनों फर्म को किट सप्लाई करने का आर्डर मिलना तय हो गया, लेकिन उक्त दोनों फर्मों ने ऐनवक्त पर सप्लाई करने से इंकार कर दिया।
किट खरीदी में देरी से सरकार की हुई थी किरकिरी
बता दें कि जिस तरह से प्रदेश में कोरोना का संक्रमण पूरे देश व प्रदेश में बढ़ रहे थे। इसको देखते हुए सरकार पर जल्द ही रैपिड टेस्ट किट खरीदने का दबाव था, लेकिन टेंडर निरस्त होने से किट खरीदी में देरी होने लगी।
इससे प्रदेश सरकार व स्वास्थ्य विभाग की किरकिरी हुई। बाद में विभाग को सीजीएमएससी के जरिए दोबारा टेंडर आमंत्रित करना पड़ा और इस बार दूसरी कंपनी एसडी बायोसेंसर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड को किट सप्लाई का आर्डर दिया गया।
25 हजार रैपिड टेस्ट किट व 20 हजार आर्टी पीसीआर टेस्ट किट पहुंचे
सीजीएमएससी ने दूसरे टेंडर में एसडी बायोसेंसर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड को 75 हजार किट रैपिड टेस्ट किट व आर्टी पीसीआर टेस्ट किट सप्लाई करने का टेंडर फाइनल किया था। कंपनी ने इसकी पहली खेप के रूप में स्वास्थ्य विभाग को 25 हजार रैपिड टेस्ट किट और 20 आर्टी पीसीआर टेस्ट किट की सप्लाई कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने उक्त किट को प्रदेशभर के सेंटर में वितरित भी कर दिया है।
दोनों फर्मों पर कार्रवाई राज्य स्तरीय क्रय कमेटी पर निर्भर
टेंडर भरने में गैरजिम्मेदारानापूर्ण रवैया अपनाने पर दोनों फर्म छत्तीसगढ़ डिस्ट्रीब्यूटर और कंसल मेडिकल सिस्टम के खिलाफ अब कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग व राज्य स्तरीय क्रय कमेटी पर निर्भर करता है। हालांकि दोनों फर्मों को महामारी एक्ट के तहत गैरजिम्मेदारानापूर्वक काम करने के परिप्रेक्ष्य में नोटिस जारी किया गया है।
प्रदेश में अब तक कुल 37 मामले, 32 डिस्चार्ज, अभी 5 का इलाज जारी
बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के अब तक कुल 37 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 32 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और क्वारैंटाइन में रह रहे हैं। वहीं अभी एम्स रायपुर में 5 मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें से एक मरीज एम्स का ही नर्सिंग स्टाफ है, जो मरीजों का देखभाल कर रहे थे।
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