रायपुर। राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ कारखाना नियम 1962 (Chhattisgarh Factories Rules 1962) के नियम 46 में संशोधन किया गया है। संशोधन की अधिसूचना श्रम विभाग द्वारा मंत्रालय, महानदी भवन से जारी किया गया है। बदले नियमानुसार अनुसार जिन कारखानों में महिला कर्मकार नियोजित हों वहां प्रत्येक 25 स्त्रियों के लिए कम से कम एक शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करना होगा।

Chhattisgarh Factories Rules 1962 के नियमानुसार प्रत्येक 25 पुरूषों के लिए एक शौचालय की व्यवस्था करना जरूरी है। जहां पर पुरूषों की संख्या 100 से ज्यादा हो तो वहां प्रथम 100 तक प्रति 25 पुरूषों के लिए एक शौचालय और पश्चात प्रति 50 पुरूषों के लिए एक शौचालय की व्यवस्था करना होगा।
महिला शौचालयों में भारतीय मानकों के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में सेनेटरी नैपकिन उपल्ब्ध कराना होगा और दैनिक आधार पर फिर से उसकी आपूर्ति करना होगा। उपयोग किए गए नेपकिन का निपटारा निरिक्षक द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। शौचालय में डिस्पोजेबल डिब्बे ढक्कन के साथ रखना होगा।
Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें और Youtube पर हमें subscribe करें। एक ही क्लिक में पढ़ें The Rural Press की सारी खबरें।