नई दिल्ली। शुक्रवार 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चर्चित कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को बड़ी राहत दी। दरअसल शीर्ष अदालत ने आज धार्मिक भावना आहत करने के मामले में सुनवाई के बाद मुनव्वर फारुकी को अंतरिम जमानत दे दी।

उन्होंने जमानत खारिज करने के मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। फारूकी पर एक कार्यक्रम के दौरान हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा था। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ के समक्ष फारूकी की याचिका पर सुनवाई की गई।

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बता दें भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे की एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत पर फारूकी और अन्य को एक जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।

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