काला हिरण शिकार मामलाः सलमान खान को बड़ी राहत, आर्म्स एक्ट मामले में राजस्थान सरकार की याचिका खारिज
काला हिरण शिकार मामलाः सलमान खान को बड़ी राहत, आर्म्स एक्ट मामले में राजस्थान सरकार की याचिका खारिज

नई दिल्ली। राजस्‍थान के Black deer poaching case काले हिरण शिकार मामले में Salman Khan सलमान खान के खिलाफ आर्म्‍स लाइसेंस मामले जोधपुर जिला एवं सत्र अदालत ने एक्टर द्वारा झूठा हलफनामा देने के मामले में गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है।

इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि सलमान खान ने शस्त्र अधिनियम के संबंध में गलत हलफनामा पेश किया था। जानकारी के मुताबिक इस फैसले को सुनने के लिए सलमान वर्चुअल रूप से कोर्ट में उपस्थित रहे। सलमान ने 2003 में गलत हलफनामा पेश करने को लेकर हाल ही में माफी मांग ली थी।

बता दें कि जून 2019 में निचली अदालत ने भी खान को गलत हलफनामा दायर करने के आरोप से दोषमुक्त कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ जिला एवं सत्र न्यायालय में एक अपील दाखिल की थी।

जोधपुर सेशन कोर्ट में काला हिरण शिकार में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील की सुनवाई के दौरान सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट को बताया कि 8 अगस्त 2003 को गलती से हलफनामा कोर्ट में पेश कर दिया गया था। इसके लिए अभिनेता को माफ कर दिया जाए, सलमान के वकील का कहना था कि ये हलफनामा जानबूझकर पेश नहीं किया गया था क्योंकि सलमान खान काफी बिजी रहते हैं और उस समय उन्हें लाइसेंस के बारे में सटीक जानकारी नहीं थी।

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