नेकॉफ, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार से खरीदी का प्रावधान नहीं, छत्तीसगढ़ में नियमों को ताक पर रख सालों तक हुई खरीदी
नेकॉफ, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार से खरीदी का प्रावधान नहीं, छत्तीसगढ़ में नियमों को ताक पर रख सालों तक हुई खरीदी

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में भंडार क्रय नियम 2002 के प्रावधानों के तहत ही शासकीय खरीदी करने का नियम है। मगर बीते सालों में यहां के विभागों ने नियमों को ताक पर रख खरीदी कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। इनमें बीज निगम सबसे आगे रहा, जहां के जिम्मेदार अधिकारियों ने ‘नेकॉफ’ यानि राष्ट्रीय कृषक उपज उपार्जन, प्रसंस्करण एवं फुटकर सहकारी संघ से सालों तक खरीदी की।

नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर उद्योग मंत्री ने दिया जवाब

छत्तीसगढ़ में राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ भंडार क्रय नियम 2002 (यथासंशोधित 2020) लागू है। इसके नियमों से संबंधित सवाल छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने किया था, जिसके जवाब में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने बताया कि इस नियमावली के नियम तीन के परिशिष्ट – 1 में सूचीबद्ध वस्तुओं का क्रय छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सीएसआईडीसी द्वारा निर्धारित दर एवं शर्तों के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से और गैर सूचीबद्ध वस्तुओं का क्रय नियम 4 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार वस्तुओं का क्रय किया जा सकता है। उद्योग मंत्री ने यह भी जवाब दिया है कि छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम के तहत एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार और नेकॉफ से वस्तुएं क्रय करने का कोई प्रावधान ही नहीं है।

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खरीदी नियम का जमकर उड़ाया माखौल

छत्तीसगढ़ राज्य में सरकारी फंड से की जाने वाली खरीदी के तमाम नियम कायदों के बावजूद विभागों द्वारा नियमों का जमकर माखौल उड़ाया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने यह नियम बनाए हैं। पूर्व में सीएसआईडीसी में पंजीकृत वस्तुओं की खरीदी का प्रावधान था। कालांतर में भाजपा के शासनकाल में जेम पोर्टल से भी खरीदी का नियम बना दिया गया। अब कांग्रेस के शासनकाल में जेम पोर्टल से खरीदी बंद कर दी गई है। हालांकि इस दौरान एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार और नेकॉफ़ से खरीदी का कोई प्रावधान नहीं था, बावजूद इसके बीज निगम, वन विभाग सहित अन्य शासकीय विभागों ने इन इकाइयों से जमकर खरीदी की।

विरोध के बावजूद चलती रही खरीदी

छत्तीसगढ़ में भंडार क्रय नियम में उल्लेख नहीं होने के बावजूद एन सी सी एफ, केंद्रीय भंडार और नेकॉफ से शासकीय विभागों में खरीदी का स्थानीय उद्यमियों ने विरोध किया, इसके बाद भी समय-समय पर संबंधित विभागों द्वारा लगातार खरीदी की जाती रही और शिकायतों पर भी इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

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इनसे भी हो सकती है खरीदी

छत्तीसगढ़ में भंडार क्रय नियम 2002 में वर्णित प्रावधान के अनुसार ग्रामोद्योग विभाग से सहायता प्राप्त इकाइयों, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत गठित महिला स्व सहायता समूह द्वारा उत्पादित हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सामग्री का क्रय शासकीय कार्यालय द्वारा सीधे इन इकाइयों/ समूहों से किया जा सकता है।

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