TRP घोटाला: टीवी चैनलों की 32 करोड़ की संपत्ति जब्त, ईडी ने की बड़ी कार्रवाई
TRP घोटाला: टीवी चैनलों की 32 करोड़ की संपत्ति जब्त, ईडी ने की बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने टीआरपी घोटाले में जांच के सिलसिले में महाराष्ट्र के कुछ टेलीविजन चैनलों की 32 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत जुड़ी ये प्रापर्टीज फक्त मराठी, बॉक्स सिनेमा और महा मूवी जैसे चैनलों से संबंधित हैं। ईडी ने एक बयान में कहा इन संपत्ति में मुंबई, इंदौर, दिल्ली और गुड़गांव की जमीन और वाणिज्यिक और आवासीय इकाईयां शामिल हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि इनमें से दो चैनलों की मुंबई के 25 प्रतिशत दर्शकों तक पहुंच है, जबकि तीसरे चैनल का लगभग 12 प्रतिशत। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स के कथित हेरफेर के लिए मुंबई पुलिस की एफआईआर का अध्ययन करने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने चैनलों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

ईडी का कहना है कि अपनी टीआरपी को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते हुए इन चैनलों ने एडवरटाइजिंग रेवेन्य बढ़ाया है। बता दें कि टीआरपी एक टीवी चैनल या एक कार्यक्रम की लोकप्रियता को बताता है और एडवरटाइजर्स को दर्शकों के पैटर्न को समझने में मदद करता है।

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से मांगी मामले की जानकारी

वहीं, दूसरी तरफ बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से पूछा कि कथित टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (टीआरपी) घोटाले को लेकर पिछले साल किस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पिटाले की पीठ ने सवाल किया, क्या प्रेस से संवाद करना पुलिस की जिम्मेदारी है? पुलिस आयुक्त को प्रेस से बातचीत क्यों करनी पड़ी थी?

बता दें कि अदालत रिपब्लिक टीवी चैनल का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी एआरजी ऑउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और पत्रकार अर्णब गोस्वामी की याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

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