रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कुछ हद तक कम हुई है। इस बीच प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। जिसके मुताबिक हवाई यात्रा के जरिए छत्तीसगढ़ आने वाले सभी यात्रियों की बोर्डिंग के दौरान आरटीपीसीआक जांच टेस्ट रिपोर्ट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। हवाई या रेल यात्रा के जरिए प्रदेशन आने वाले यात्रियों के लिए पहुंचने से पूर्व 96 घंटे के भीतर कराए गए कोरोना जांच की निगेटिव रिपोर्ट भी दिखाना अनिवार्य है। पहले यह अवधि 72 घंटे की थी।

विमान से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए बोर्डिंग के समय आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। नए दिशा-निर्देश 21 मई से प्रभावी होंगे।
सामान्य प्रशासन विभाग ने परिपत्र में अधिकारियों को बताया है कि हवाई यात्रा के माध्यम से अन्य राज्यों से बोर्डिंग के समय आर.टी.पी.सी.आर. निगेटिव जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। जिन यात्रियों के पास 96 घंटे के भीतर की आर.टी.पी.सी.आर. जांच की निगेटिव रिपोर्ट होगी या जिनके पास कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण-पत्र होगा, उन्हें राज्य के भीतर आगामी यात्रा की अनुमति होगी।
जिन हवाई यात्रियों के पास निर्धारित समय अवधि की आर.टी.पी.सी.आर. जांच रिपोर्ट नहीं होगी, उनकी एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की जाएगी तथा रिपोर्ट प्राप्त होने तक यात्रियों को स्वयं को होम आइसोलेशन में रखना अनिवार्य होगा। रायपुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर एयरपोर्ट पर इस संबंध में आवश्यक जानकारी आगमन स्थल पर प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।
परिपत्र में कहा गया है कि रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग से आने वाले जिन यात्रियों के पास 96 घंटे के भीतर की आर.टी.पी.सी.आर. जांच की निगेटिव रिपोर्ट होगी या कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने का प्रमाण-पत्र होगा, उन्हें भी राज्य के भीतर रेल्वे स्टेशन अथवा बॉर्डर चेक पोस्ट से आगामी यात्रा की अनुमति होगी।