हाई कोर्ट ने एक साथ 5 IAS को सुनाई जेल की सजा, तो मच गया हड़कंप, पढ़िए क्या है पूरा मामला
हाई कोर्ट ने एक साथ 5 IAS को सुनाई जेल की सजा, तो मच गया हड़कंप, पढ़िए क्या है पूरा मामला

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया कि प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। कोर्ट ने एक साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पांच अधिकारियों को सजा सुनाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। दोषी करार दिए गए अधिकारियों में वित्त विभाग के प्रमुख सचिव शमशेर सिंह रावत, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव रेवु मत्याला राजू, नेल्लूर के कलेक्टर केवीएन चक्रधर बाबू व पूर्व कलेक्टर एम. शेषागिरी बाबू शामिल हैं। मत्याला राजू भी पूर्व में नेल्लूर के कलेक्टर रह चुके हैं। इनके अलावा रिटायर्ड आईएएस मनमोहन सिंह को भी दोषी माना गया है। वह 2017 में प्रमुख सचिव राजस्व रह चुके हैं।

अदालत की अवमानना का है प्रकरण

आंध्र सरकार ने नेल्लोर जिले के तल्लापाका गांव निवासी साईं ब्रह्मा नामक एक महिला से 2015 में जमीन का अधिग्रहण किया था। हालांकि महिला को इसके बदले मुआवजा नहीं मिला। हाई कोर्ट की तरफ से 3 महीने के अंदर पैसों का भुगतान किए जाने के निर्देश के बावजूद महिला को मार्च 2021 तक मुआवजा नहीं मिल सका।
तीन महीने के अंदर मुआवजे के निर्देश के बावजूद 6 साल निकल जाने पर भी निर्देश का पालन नहीं होने पर कोर्ट में अदालत की अवमानना का केस फाइल हुआ। उसी मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पांच आईएएस अधिकारियों को सजा सुनाई है। इनमें 2 अधिकारियों को 4 हफ्ते की जेल और 3 अन्य अधिकारियों को 2 हफ्ते की जेल की सजा मिली है।

सजा पाने वाले अधिकारियों में रिटायर्ड IAS अधिकारी मनमोहन सिंह और आईएएस एस एस रावत को चार हफ्ते की सजा के साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं नेल्लोर कलेक्टर शेषागिरी राव, आईएएस मुतयाला राजू और आईएएस एएमडी इम्तियाज को 2 हफ्ते की सजा और एक हजार का जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

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