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TRP डेस्क : राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव के किस्मत पर फैसला करते हुए रांची की सीबीआई कोर्ट ने लालू को दोषी करार दिया है। चारा घोटाले आर्थात् डोरंडा ट्रेजरी से की गई सबसे बड़ी अवैध निकासी पर यह फैसला दिया गया है। बता दें मामला जब दर्ज हुआ था तब शुरुआत में 170 आरोपियों को चिन्हांकित किया गया था, इनमें से 55 आरोपियों की अब तक मौत हो चुकी है।

सीबीआई ने कोर्ट में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये वो लालू को दोषी करार दिये जाने के लिए पर्याप्त थे। इसके साथ ही अदालत ने चारा घोटाले में शामिल कई अभियुक्तों को दोषी पाया है। जब कि 24 अभियुक्तों को कोर्ट ने बरी किया गया है।

सीबीआई ने कोर्ट में 575 गवाह और 14 बक्से दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किये। जिसके जवाब में बचाव पक्ष ने भी 25 गवाहों को प्रस्तुत कर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। केस के प्रमुख अभियुक्त लालू ने अपने बचाव में 7 गवाह कोर्ट में हाजिर किये। लेकिन लालू के यह गवाह उन्हे बेगुनाह साबित नहीं कर पाये।

मामले में कुल 99 अभ‍ियुक्‍त वर्तमान में मुकदमे का सामना कर रहे थे। अदालत ने दोषी करार अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। इनकी सजा के बिन्दुओं पर सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की गई है। बता दें लालू को इससे पहले चारा घोटाले के चार मामलों में सजा हो चुकी है। पांंचवें और अंतिम मामले में भी दोषी पाए गए हैं। 

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