RAPE CASE

पटना। दानापुर कोर्ट ने वरिष्ठ IAS संजीव हंस और पूर्व राजद विधायक गुलाब यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस और राजद नेता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की महिला वकील ने गैंगरेप (Gangrape)का आरोप लगाया है। पीड़िता वकील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दानापुर सिविल कोर्ट के एसीजेएम 1 ने दोनों के खिलाफ ही मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि महिला ने साल 2021 में ये याचिका दायर की थी।

तीन सालों के बीच हुआ कांड

जानकारी के मुताबिक, आरोपियों ने महिला को पहले नशीला पदार्थ खिलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया था। महिला वकील का आरोप है कि 2016 से 2019 के बीच इन दोनों ने इस कांड को अंजाम दिया था। पीड़िता वकील का कहना है कि गुलाब यादव उस वक्त झंझारपुर विधानसभा से राजद के विधायक थे और संजीव हंस ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

कई बार की शिकायत, मगर…

यह भी आरोप है कि महिला ने मामले में थाने में कई बार लिखित शिकायत दी, लेकिन, हाईप्रोफाइल केस के चलते पुलिस चुप रही। इसके बाद साल 2021 में दानापुर एसीजीएम कोर्ट में दोनों के खिलाफ केस दायर किया। एसीजीएम कोर्ट की ओर से इस संबंध में पटना पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई लेकिन पुलिस की ओर से कोई रिपोर्ट कोर्ट के सामने नहीं पेश की गई। तारीखें आती रहती थीं, लेकिन पुलिस इस पूरे दरम्यान खामोश रहती थी, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने कोर्ट आना बंद कर दिया। इसके बाद एसजीएम कोर्ट ने इस आधार पर केस खारिज कर दिया कि पीड़िता कोर्ट नहीं आ रही थी।

पटना हाइकोर्ट में दी चुनौती

महिला ने एसीजेएम कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी तो हाईकोर्ट ने मामले की फिर से सुनवाई का आदेश दिया। इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता की शिकायत पर अपने आदेश में कहा कि पटना पुलिस को इस मामले की प्राथमिक जांच रिपोर्ट दानापुर एसीजेएम कोर्ट में पेश करनी है। इस मामले में पटना पुलिस की उदासीनता भी उजागर हुई है।

हाईकोर्ट के आदेश पर दोबारा ACJM कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई थी। वहीं, पुलिस की जांच में ये सामने आया कि संजीव हंस और गुलाब यादव पीड़ित महिला के साथ दिल्ली के एक होटल में मौजूद थे। आरोप है कि इसी दौरान दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया है।

ये है वाकया

महिला का आरोप है कि, गुलाब यादव ने उसे राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाने का झांसा दिया था। वह उनके पास इससे संबंधित प्रक्रिया के लिए बायोडाटा लेकर पहुंची थी। विधायक ने अपने आवास पर रेप करने की कोशिश की थी और फिर विरोध करने पर पिस्टल के बल पर रेप किया। उन्होंने इसकी वीडियो बना ली और ब्लैकमेल करने लगे। इसके बाद दोबारा दिल्ली में विधायक और आईएएस अफसर संजीव हंस ने वहां के एक होटल में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है।

बेटे की पहचान के लिए कानूनी लड़ाई

पीड़ित महिला वकील अपने बेटे की पहचान के लिए एक कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। सीनियर IAS संजीव हंस का DNA टेस्ट होगा और हाई कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है। IAS और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ गायत्री यादव ने पटना हाई कोर्ट में अपील की थी। महिला का दावा है कि सीनियर IAS संजीव हंस उसके बेटे का पिता है। इसका सबूत भी उनके पास है जिसमें IAS संजीव हंस ने स्वीकारा है कि बच्चा उसी का है। इस कॉल रिकॉर्डिंग को वे कोर्ट में पेश करेंगी।

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