HIGH COURT

रायपुर। RDA (रायपुर विकास प्राधिकरण) प्रबंधन ने रायपुर स्पष्ट किया है कि कमल विहार के भूखंडों के विक्रय पर हाईकोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। कमल विहार योजना के जिन भूखंडों का प्राधिकरण ने 27 जनवरी 2023 और 10 फरवरी को 2023 को आवंटन किया है वह उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश के अनुसार ही आवंटित किए गए हैं।

पूर्व में जिन 24 आवंटितियों ने कमल विहार योजना के भूखंड हेतु पंजीयन राशि के बाद निर्धारित प्रब्याजि राशि समय पर जमा नहीं कराई थी उन भूखंडों को प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद निरस्त कर उनका पुनः आवंटन किया है।

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय बिलासपुर ने 24 आवंटितियों की रिट याचिका पर यह आदेश दिया था कि रायपुर विकास प्राधिकरण किसी भी अन्य व्यक्ति को यह भूखंड विक्रय कर सकता है। रायपुर विकास प्राधिकरण ने आदेशों का पालन करते हुए कमल विहार में भूखंडों का आवंटन किया है।

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