KARAWAS

0 सजा पाने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल

जांजगीर-चांपा। जिले के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले में अहम् फैसला सुनाया है। न्यायालय ने यहां पूर्व सरपंच की हत्या के अपराध में 25 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विवाद होने पर थाने में शिकायत कर लौट रहा था पूर्व सरपंच

कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत लछनपुर निवासी पूर्व सरपंच तेरस राम यादव का स्थानीय ग्रामीणों ने विवाद हो गया था। इसकी शिकायत करने के लिए तेरस कोतवाली भी गया था। बताया जा रहा है कि वहां से लौटने के दौरान देर रात करीब 10 बजे गांव में अचानक कुछ लोगों ने उसे लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस दौरान बीच-बचाव करने आए उसके भाई होरीलाल यादव को भी पीटा।

पूर्व सरपंच की पत्नी ज्योति यादव बालोद जनपद सदस्य है। चुनावी रंजिश भी इसी को लेकर शुरू हुई थी। कहा जा रहा है कि उस दौरान प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे थे। लछनपुर का पूर्व सरपंच तेरस राम दोबारा सरपंच का चुनाव लड़ रहा था, जबकि उसके विरोध में रामगोपाल साहू ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा था। दोनों के बीच चुनाव को लेकर रंजिश हो गई थी। इसी दौरान 12 जून 2020 की शाम रामगोपाल साहू सहित दर्जनों पुरुष महिलाओं ने मिलाकर तेरस राम के ऊपर लाठी-डंडा, राड के साथ ईंट-पत्थर और गुप्ति से हमला कर दिया था। इस हमले के चलते तेरस राम की मौके में ही मौत हो गई। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच की और 3 महिलाओं सहित 25 लोगों के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।

See also  तस्करी के आरोपी 9 गोवंश के साथ पिकअप सहित गिरफ्तार

सभी धाराओं में सुनाई कठोर कारावास की सजा

न्यायालय ने हत्या के इस मामले की गंभीरता को देखते हुए काफी कठोर सजा सुनाई है। इसमें सश्रम आजीवन कारावास के साथ ही एक धारा में तो 3 बार सश्रम कारावास की सजा दी गई है। भादवि की धारा 148 के अपराध के लिए 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- अर्थदण्ड, धारा 294 के अपराध के लिए 1 माह, 506 बी के अपराध के लिए 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 /- रूपये अर्थदण्ड, धारा 302 सहपठित धारा 149 के अपराध के लिए आजीवन सश्रम कारावास एवं 10,000/- अर्थदण्ड एवं भादवि की धारा 323 सहपठित घारा 149 के अपराध के लिए 6 माह का सश्रम कारावास (3 बार) एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। वहीं अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर कमशः एक माह, एक माह, एक वर्ष एवं एक माह का सश्रम कारावास दिए जाने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है।

See also  CG News : स्कूल की टाइमिंग में हुआ बदलाव, अब से सुबह लगेगी क्लास, आदेश जारी

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू
 पर