HIGH COURT
CG News: Justice Ramesh Sinha will be new Chief Justice of Chhattisgarh High Court, Justice Diwakar will be Chief Justice of Allahabad

Assistant Teacher Recruitment : शिक्षक भर्ती परीक्षा-2023 में सहायक शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थियों की प्रथम चरण ऑनलाईन काउंसिलिंग का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है। सहायक शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ डीएड के उम्मीदवारों को ही पात्र माना जायेगा, जबकि बीएड वाले उम्मीदवार इस भर्ती की काउंसिलिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे। दरअसल इस संबंध में बिलासपुर हाईकोर्ट से आए फैसले के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने भर्ती नियम में बदलाव कर दिया है।

कॉउन्सिलिंग आज से हुई शुरू, मगर…

शिक्षक भर्ती परीक्षा-2023 में सहायक शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थियों की प्रथम चरण ऑनलाईन काउंसिलिंग आज से शुरू हुई। दोपहर 12 बजे से 30 अगस्त को शाम 5 बजे तक स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट eduportal.cg.nic.in में प्रारंभ की जा रही है। इस काउंसिलिंग में व्यापम परीक्षा परिणाम के अनुसार सहायक शिक्षक कटऑफ रैंक की जानकारी विभाग की पोर्टल पर देखी जा सकती है। काउंसिलिंग में केवल DED/DLED करने वाले उम्मीदवार ही भाग ले सकेंगे।

BED अभ्यर्थी काउंसिलिंग से हुए वंचित

उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश के परिपेक्ष्य में बी.एड. उपाधि धारकों को सहायक शिक्षक पद की चयन प्रक्रिया से पृथक रखा गया है। अत: जिन अभ्यर्थियों ने व्यापम के पोर्टल पर अपनी योग्यता डी.एड./डीएलएड अंकित की है, वे काउंसिलिंग की प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट eduportal.cg.nic.in का अवलोकन कर सकते हैं।

काउंसिलिंग से पहले बदलना पड़ा नियम

इधर भर्ती से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। बड़ी संख्या में आवेदकों ने इंद्रावती भवन में जाकर संचालक, लोक शिक्षण कार्यालय में प्रदर्शन किया। इनका कहना है भर्ती नियम ही बदल दिया गया है। बताया गया कि शिक्षक सीधी भर्ती 2023 में सहायक शिक्षक कॉउंसलिंग प्रक्रिया से बी एड उपाधिधारियों को वंचित कर दिया गया है।

शिक्षक सीधी भर्ती – 23 में सहायक शिक्षकों की भर्ती विज्ञापन के शैक्षणिक योग्यता में बीएड डिग्री धारियों को भी पात्र किया गया था परन्तु काउंसलिंग के लिए 22 अगस्त 2023 को कट ऑफ रैंक जारी किया गया जिसमें BED डिग्री धारियों को पृथक कर दिया गया है, जो कि इस भर्ती के लिए प्रकाशित अधिसूचना के विरुद्ध है। जबकि हाईकोर्ट, बिलासपुर में लगे याचिका 5788/2023 का अंतिम निर्णय भी आना बाकी है। इनका कहना है कि पूरी भर्ती में नियुक्ति सरकार द्वारा प्रकाशित राजपत्र व विज्ञापन के अनुसार ही होना चाहिए। इसके लिए तत्काल ही बीएड डिग्रीधारियों को सहायक शिक्षक कॉउंसलिंग में शामिल किया जाए जब तक कोर्ट का अंतिम निर्णय न आ जाये।

BED उम्मीदवारों ने ‘बाबा’ से की मुलाकात

कोर्ट के चलते भर्ती नियम में बदलाव के बाद व्यापमं की भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर काउंसिलिंग का इंतजार कर रहे बीएड वाले उम्मीदवारों ने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से मुलाकात कर अपनी पीड़ा बताई और ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि यदि सहायक शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ डीएड वाले पात्र थे, तो शासन ने बीएड उम्मीदवारों को भी परीक्षा में शामिल क्यों किया? बहरहाल, हाईकोर्ट के निर्णय के तहत डीपीआई ने बीएड उम्मीदवारों को भर्ती से बाहर कर दिया है।

पहले ये था नियम

Assistant Teacher Recruitment : भर्ती काउंसिलिंग से बाहर हुए उम्मीदवारों ने डिप्टी सीएम को दिए गए ज्ञापन में कहा है कि भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख था कि सहायक शिक्षक वर्ग में बीएड और डीएड दोनों ही उम्मीदवार पात्र रहेंगे। इसके आधार पर ही उम्मीदवार भर्ती परीक्षा में शामिल हुए। इसका रिजल्ट भी व्यापमं ने जारी किया है।