बिलासपुर-जेल जाएंगे न्यायिक नौकरी में रिश्वत लेने – देनेवाले

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने अधिसूचना जारी कर जिला सहित प्रदेश के विभिन्न अदालतों में भर्ती के लिए जारी होने वाके विज्ञापनों के जरिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सावधान किया है। चेतावनी दी गई है कि नोकरी लगाने के नाम पर आवश्वन देने वालों के झांसे में ना आये और ना ही रिश्वत दें। रिश्वत देना और लेना दोनों ही अपराध के श्रेणी में गिना जाएगा। कोर्ट ने इस तरह के कृत्य से अलग रहने की हिदायत दी है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इस पहल से बेरोजगार ठगी से बचेंगे साथ ही फर्जीवाड़ा करने वाले भी इस तरह के कृत्य से दूर रहेंगे।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लिपिक वर्गीय श्रेणी में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। यह पहली बार हो रहा जब कोर्ट ने भर्ती से पहले इस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया है। विज्ञापन की खास बात ये कि आवेदकों को आनलाइन आवेदन जमा करना होगा। आवेदन जमा करने के लिए 31 अक्टूबर 2023 तय की गई है।

सहायक ग्रेड तीन के 143 पदों पर भर्ती होनी है। वेतन मैट्रिक्स का स्तर-चार के आधार पर 19500-62000 रुपये तय किया गया है। इसमें महिलाओं के लिए 21 और दिव्यांगों के लिए चार पद आरक्षित किया गया है। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नात की डिग्री तय की गई है।

एक शर्त यह भी

प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा केवल एक आवेदन जमा किया जाएगा, जिसे जमा करने के बाद संशोधित नहीं किया जा सकता है। यदि एक ही अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं तो वह स्वतः ही अस्वीकृत हो जायेगा।अपूर्ण आनलाइन आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस संबंध में किसी भी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया के साथ ही आरक्षण व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में लंबित एसएलपी के अंतिम परिणाम से बाधित रखा है। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हो रही है। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पद केवल एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमाणित निवासी हैं। दूसरे राज्य के प्रमाणित निवासी हैं और अपने राज्य में एससी, एसटी और ओबीसी के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, उन्हें केवल अनारक्षित पदों के लिए ही माना जाएगा।

ओबीसी के अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में नहीं होने चाहिए। आरक्षण का लाभ केवल उन महिला अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो स्थानीय हों। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम पांच वर्ष की छूट दी जाएगी। उन महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 10 वर्ष तक छूट योग्य होगी, जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी हैं।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू
 पर