रायपुर/जगदलपुर। बस्तर जिले के कोड़ेनार थाना में पदस्थ एक महिला प्रधान आरक्षक को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी हवलदार दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को सुपुर्दनामा में छोड़ने के एवज में 10 हजार रुपये की मांग कर रही थी। लंबे समय बाद बस्तर में किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ ACB की यह बड़ी कार्रवाई है।

ACB जगदलपुर की टीम ने शिकायत के सत्यापन के बाद को ट्रैप कर आरोपी को पैसे लेते पकड़ा। मामले में धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

ट्रैक्टर हादसे की जांच कर रही थी आरोपी:

प्रकरण के अनुसार प्रार्थी बंगालू यादव, निवासी ग्राम कोड़ेनार, बास्तानार ने अपने नाम पर खेती के लिए आयशर ट्रैक्टर CG 17 KY 1023 खरीदा था। उसने यह ट्रैक्टर ग्राम बड़े काल्लूर के बुधराम को घरेलू काम के लिए दिया था। वर्ष 2025 में ट्रैक्टर चलाते समय सड़क पर एक व्यक्ति ट्राली से गिर गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

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इस मामले की जांच कोड़ेनार थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक पिलेश्वरी साहू कर रही थी। जांच के दौरान आरोपी ने ट्रैक्टर के जप्ती कागज देने और वाहन को सुपुर्दनामा पर छोड़ने के बदले प्रार्थी से 10 हजार रुपये की मांग शुरू कर दी।

ACB ने बिछाया जाल, रंगे हाथों पकड़ी गई:

इस मामले में प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था। उसने ACB जगदलपुर में शिकायत दर्ज कराई और आरोपी को रंगे हाथों पकड़वाने की इच्छा जताई। शिकायत के सत्यापन के बाद आज ACB ने ट्रेप की योजना बनाई। 

जैसे ही प्रधान आरक्षक पिलेश्वरी साहू ने प्रार्थी से 10 हजार रुपये लिए, ACB की टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।

पुलिस महकमे में हड़कंप:

बस्तर में लंबे समय बाद किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ ACB की कार्रवाई होने से विभाग में हड़कंप मच गया है। इससे पहले रायपुर में भी एक महिला थाना प्रभारी को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। 

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ACB अधिकारियों का कहना है कि सरकारी काम के लिए आम जनता से रिश्वत मांगने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्दी की आड़ में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

FAQ: 

सवाल 1: यह मामला क्या है?

जवाब: बस्तर के कोड़ेनार थाना में पदस्थ महिला प्रधान आरक्षक पिलेश्वरी साहू को दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर छोड़ने के बदले 10 हजार रुपये रिश्वत लेते ACB ने गिरफ्तार किया।

सवाल 2: रिश्वत किस बात के लिए मांगी गई थी?

जवाब: 2025 में हुए एक सड़क हादसे में ट्रैक्टर से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसी मामले में जप्ती पेपर और सुपुर्दनामा देने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी।

सवाल 3: शिकायत किसने की थी?

जवाब: ट्रैक्टर के मालिक बंगालू यादव, निवासी ग्राम कोड़ेनार ने ACB जगदलपुर में शिकायत की थी।

सवाल 4: कार्रवाई कब और कैसे हुई?

जवाब: 23.07.2026 को ACB ने ट्रेप लगाकर आरोपी को प्रार्थी से 10 हजार रुपये लेते रंगे हाथों पकड़ा।

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सवाल 5: आरोपी पर कौन सी धारा लगी है?

जवाब: आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।