कोल्हापुर। मां की हत्या कर उसके शव के टुकड़े-टुकड़े कर खाने के दोषी को अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। कोल्हापुर के अतिरिक्त सेशन जज महेश कृष्णाजी जाधव ने 35 साल के सुनील राम कुचकोरवि को आईपीसी की धारा 302 के तहत मां की हत्या का दोषी करार दिया।

कोर्ट से पुलिस जांच में कहा गया था कि सुनील ने शराब के लिए रुपए न मिलने के चलते अपनी 63 वर्षीय मां यलम्मा रामा की हत्या कर दी थी। सुनील ने 28 अगस्त, 2017 को इस क्रूर घटना को अंजाम दिया था, जिसकी देश भर में चर्चा हुई थी। हत्या के बाद सुनील ने मां के शव के कई टुकड़े किए और उनमें से कई को फ्राई करके खा गया था।
इस मामले में सरकारी वकील विवेक शुक्ला ने अदालत से सजा-ए-मौत की मांग की थी। ऐसे क्रूरतम हत्या के मामलों में पहले भी मौत की सजाएं दी गई हैं। उसने अपनी ही मां की हत्या कर दी और फिर शव के साथ वे हरकतें कीं, जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती।’ मामले की जांच करने वाले इंसपेक्टर एसएस मोरे ने डीएनए प्रोफाइलिंग के जरिए पड़ताल की थी।
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