टीआरपी डेस्‍क। नौकरी पेशा लोगों के लिए सोमवार को एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है।

जिन लोगों का PF कटता है, उनके लिए केंद्र सरकार ने एक राहत भरा प्रावधान करने जा रही है।

 

दरअसल सरकार ने नए सोशल सिक्योरिटी कोड बिल 2019 में यह सुविधा दी है कि कर्मचारी अब

अपनी  इच्‍छा से चाहे तो पीएफ के लिए कम राशि कटवा सकता है। यानी कर्मचारी अब उसकी मर्जी

से PF  Deduction कर सकेगा। इस बिल को हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल

चुकी है।

 

इसके बाद इस बिल को संसद में प्रस्‍तुत किया जा सकता है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्‍द ही यह

नियम बनकर लागू हो जाएगा।

 

ये होगा असर

कर्मचारी अपनी इच्‍छा अनुसार पीएफ की कटौती करवाएंगे तो इसका सीधा असर सबसे पहले वेतन पर

पड़ेगा। उनकी टेक होम सैलरी यानी हाथ में आने वाली पगार बढ़कर मिलेगी। एक प्रकार से कहा जा

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सकता है कि बिना किसी इंक्रीमेंट के ही बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा।

 

12 प्रतिशत का अंशदान देना ही होगा

पीएफ के नियमों के अनुसार नियोक्‍ता को कर्मचारी को 12 प्रतिशत का अंशदान देना होता है। कर्मचारी

भविष्‍य निधि (EPF) में एंपलायी और एम्‍पलॉयर दोनों मिलाकर 12-12 प्रतिशत अंशदान लेते हैं और कुल

जमा राशि भविष्‍य निधि में जमा होती है। नए नियम बनने के बाद भी ये नियम जारी रहेगा। यानी नए बिल

के अनुसार नियोक्‍ता कंपनी को कर्मचारी के लिए 12 फीसदी हिस्‍सा पूरा ही देना होगा। इस प्रावधान से

नियोक्‍ता को कोई फायदा नहीं मिलने वाला।

 

वर्करों को मिलेगा यूनिक आइडेंटिडी कार्ड

नए सोशल सिक्‍योरिटी कोड बिल 2019 में कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने एक और राहत भरा ऐलान

किया है। इसमें असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक यूनिक आइडेंटिडी कार्ड उपलब्‍ध कराया जाएगा।

 

इस कार्ड में संबंधित कर्मचारी से जुड़ी कई जानकारियां दर्ज होंगी। यह Unique identity card आधार नंबर

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से भी लिंक रहेगा। इस कार्ड के माध्‍यम से असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी सरकारी योजनाओं एवं सरकारी सुविधाओं

का लाभ अपेक्षाकृत आसानी से ले सकेंगे।

 

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