नई दिल्ली : असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया जोर-शोर से चल रही है। हर रोज लाखों टैक्सपेयर अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग शुरू कर दी है और टैक्सपेयर्स को रिफंड के पैसे भी भेजे जाने लगे हैं।

अभी ये आंकड़ा दिखा रहा है डैशबोर्ड
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध डैशबोर्ड के अनुसार, अब तक 11.30 करोड़ से ज्यादा इंडिविजुअल यूजर्स ने अपना जरिस्ट्रेशन कराया है। वहीं अब तक करीब 2.50 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं। इनमें से करीब 2.28 करोड़ रिटर्न को वेरिफाई कराया जा चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब तक फाइल किए गए कुल रिटर्न में से 1.02 करोड़ रिटर्न को प्रोसेस कर दिया है।

अब सिर्फ 2 सप्ताह का समय बाकी
पिछले वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन में अब बहुत समय नहीं बचा है। वित्त वर्ष 2022-23 यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 है। इसका मतलब हुआ कि आपके पास रिटर्न फाइल करने के लिए अब सिर्फ 2 सप्ताह का समय बचा है। रिटर्न भरते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि रिटर्न फाइल करने के बाद वेरिफाई करना जरूरी होता है। बिना वेरिफिकेशन के रिटर्न को अमान्य बता दिया जाता है।

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बढ़ रही है रिटर्न भरने वालों की संख्या
चूंकि डेडलाइन नजदीक आ गई है, इस कारण रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर की संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग जरूरी काम को भी टालते रहते हैं और ऐसा इनकम टैक्स रिटर्न के मामले में भी देखने को मिलता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बार-बार टैक्सपेयर्स को आगाह कर रहा है कि डेडलाइन का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल कर दें।

राजस्व सचिव ने दी ये काम ही सलाह
अगर आपने भी अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है और डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको बता दें कि ऐसा होने चांस बहुत कम हैं। सरकार ने पिछली बार भी रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन नहीं बढ़ाई थी। इस बार भी डेडलाइन बढ़ने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। एक खबर में तो राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा के हवाले से बताया गया है कि इस संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं है। बकौल मल्होत्रा, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ाने के संबंध में फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। मेरी सलाह है कि सभी टैक्सपेयर पहले ही रिटर्न फाइल कर दें।

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