रायपुर। छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा विभाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। जल्द ही नीट UG-PG में प्रवेश के नियम बदले जाएंगे। इसी के साथ ही 25 लाख और 50 लाख के बांड राशि जमा करने के प्रावधान को भी बदला जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नियम में संशोधन के लिए स्वास्थ्य सचिव को निर्देशित कर दिया है।

मीडिया से चर्चा में स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने बताया कि हर एक वो नियम बदला जाएगा जो छात्रों के हित में नहीं है। नीट UG-PG में 25 लाख और 50 लाख के बॉण्ड राशि प्रावधान से गरीब बच्चे आसानी से मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश ले सकेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा, करोड़ों रुपए छात्रों के डॉक्टर बनने में सरकार खर्च करती हैं, ऐसे में छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ कर ना भागे इसलिए कुछ नए नियम जोड़े जाएंगे। इन नियमों के बदलाव के बाद करीब 90 लाख राशनकार्डधारी परिवार के बच्चे एबीबीएस कर सकेंगे।
बता दें कि UG में भर्ती के लिए 25 लाख का संपत्ति बॉन्ड देना होता है तो वहीं PG में भर्ती के लिए 50 और संपत्ति बॉन्ड कलेक्टर के तहसीलदार से प्रमाणित करके जमा कराना पड़ता है। वहीं इस मामले में IMA और जूडो संरक्षक डॉ. राकेश गुप्ता और UDF अध्यक्षों ने बड़ा खुलासा करते हुए अधिकारियों पर अपने फायदे के लिए प्रदेश में अलग नियम बनाने के आरोप लगाए थे। साथ ही डॉ. राकेश गुप्ता ने सवाल उठाते हुए कहा था कि NEET UG-PG में भर्ती के लिए देश में कहीं नियम नहीं है वो नियम छत्तीसगढ़ में बनाया गया है, जबकि पूरे देश में NEET रैंक के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।


