टीआरपी डेस्क। Life Imprisonment : छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां अदालत ने पति की हत्या के जुर्म में एक पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों ने प्रेम संबंध छिपाने के लिए पति की गला घोंटकर हत्या की थी और शव को घर से दूर खेत में फेंक दिया था। यह सनसनीखेज वारदात कोतवाली थाना क्षेत्र के नमदगिरी गांव की है।

प्रेम संबंध छिपाने के चलते रची साजिश

मृतक युवक की शादी कुछ वर्ष पहले हुई थी लेकिन विवाह के बाद पत्नी के गांव के ही एक युवक से अवैध संबंध बन गए। पति को इस संबंध की भनक लगने पर घर में अक्सर विवाद होने लगा। संबंध उजागर होने के डर से दोनों ने पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। घटना की रात प्रेमी युवक घर पहुंचा और अपनी प्रेमिका की मदद से पति का गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद दोनों ने शव को खेत में फेंक दिया, ताकि वारदात को दुर्घटना का रूप दिया जा सके।

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डॉग स्क्वॉड और तकनीकी साक्ष्यों से खुले राज

हत्या की जांच शुरू होने पर पुलिस ने पहले इसे अंधा कत्ल माना। लेकिन डॉग स्क्वॉड की मदद से सच्चाई सामने आई, खोजी कुत्ता सीधे मृतक के घर तक पहुंचा, जिससे शक पत्नी पर गहराया। इसके बाद पुलिस ने लास्ट सीन थ्योरी और कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले, जिसमें यह सामने आया कि घटना की रात पत्नी और प्रेमी के बीच लगातार संपर्क था। इन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया।

आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा

मजबूत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डायमंड कुमार गिलहरे की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत दोनों को आजीवन कारावास और ₹10-10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।

धारा 201 के तहत भी दोनों आरोपियों को 2 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹10-10 हजार जुर्माने से भी दंडित किया गया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य “संदेह से परे अपराध सिद्ध” करते हैं।

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पुलिस की सतर्कता से सुलझा अंधा कत्ल

Life Imprisonment : पुलिस की तकनीकी और वैज्ञानिक जांच, डॉग स्क्वॉड की सक्रियता, और चार्जशीट की समयबद्ध पेशी ने इस जघन्य अपराध का पर्दाफाश किया। इस फैसले को न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।