टीआरपी न्यूज/नई दिल्ली। सरकार ने निजी क्षेत्र के चौथे बड़े बैंक यस बैंक लिमिटेड के पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे उसके ग्राहकों को 18 मार्च से निकासी की छूट मिल सकती है। अधिसूचना के अनुसार बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के तहत यह अधिसूचना जारी की गयी है और बैंक के लिये नये निदेशक मंडल का गठन किया गया है। भारतीय स्टेट बैँक के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी एवं उप प्रबंधन निदेशक प्रशांत कुमार को पुनर्गठित एस बैंक का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक बनाया गया है।

दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पांच मार्च को यस बैंक पर रोक लगा दी थी जिसके तहत प्रति जमाकर्ता तीन अप्रैल तक बैंक से अधिकतम 50,000 रुपये ही निकाल सकता था। अधिसूचना में कहा गया कि पुनर्गठित बैंक पर सरकार द्वारा जारी रोक का आदेश इस योजना के आरंभ की तिथि से तीसरे काम-काजी दिवस को शाम छह बजे से अप्रभावी हो जाएगा।

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पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व गैरकार्यकारी अध्यक्ष सुनील मेहता को बैंक का गैरकार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। महेश कृष्ण मूर्ति एवं अतुल भेरा कार्यकारी निदेशक बनाये गये है। भारतीय रिजर्व बैंक अपर निदेशकों के रुप में एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा पुनर्गठित बैंक यस बैँक की पुरानी सभी देनदारियों को पूरा करेगा। पुनर्गठित बैंक के पास रखी सभी जमा राशियों और देनदारी, देनेताओं के अधिकार पूर्णत: अप्रभावित रहेंगे।

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