रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना की खौफनाक रफ्तार के बीच रायपुर जिले में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जिले में आज से नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया है। इस दौरान ना तो कोई दुकानें खुलेगी और ना ही लोग अति आवश्यक कारणों को छोड़कर घरों से बाहर निकल सकेंगे।


कोरोना गाइडलाइन के तहत दुकानदारों को लिखना होगा टाइम
कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें और स्वास्थ्य संबंधी एहितियात को जरूर बरतें। कलेक्टर ने सभी दुकानदारों और व्यवसायियों को अपने प्रतिष्ठान पर फ्लैक्स लगाने को कहा है। इस फ्लैक्स पर दुकान के खुलने और बंद होने का समय लिखना होगा। यह काम दुकानदार को अपने खर्च में कराना होगा।
सभी तरह की दुकानों में मास्क रखना अनिवार्य
प्रशासन ने सभी तरह की दुकानों में मास्क अनिवार्य कर दिया है। कहा गया है, किसी भी तरह की दुकानों-प्रतिष्ठानों में बिक्री के लिये मास्क रखना अनिवार्य होगा। अगर कोई ग्राहक बिना मास्क पहने वहां पहुंच गया तो सबसे पहले उसे मास्क बेचना होगा। मास्क पहनने के बाद ही ग्राहक को कोई सामान अथवा सेवा बेची जा सकती है। दुकानों में सेनिटाइजर भी रखना अनिवार्य किया गया है। साथ ही शारीरिक दूरी पर भी जोर है।
अनावश्यक रूप से घरों से निकलना रहेगा प्रतिबंधित
लोग सिर्फ अतिआवश्यक जरूरतों के लिए घरों से बाहर निकलेंगे, अनावश्यक रूप से घरों से निकलना प्रतिबंधित रहेगा। होम आइसोलेशन का कड़ाई से पालन कराया जायेगा, नियम का उल्लंघन करने पर होम आइसोलेशन के हटाकर जिला चिकित्सालय के कोविड सेंटर में भर्ती किया जायेगा।