Municipal Corporation, Maharaja Hotel,
महाराजा होटल के खिलाफ चालानी कार्रवाई

रायपुर। विगत दिनों मोतीमहल होटल में सफाई व्यवस्था व कोरोना प्रोटोकॉल नियमों का उल्लंघन करने पर निगम द्वारा 10 हजार रूपये की चालानी कार्रवाई की गई थी, वही शनिवार को नगर पालिक निगम आयुक्त प्रभात मलिक के आदेशानुसार नगर निगम जोन क्रमांक 2 में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महाराजा होटल के खिलाफ प्राप्त जनशिकायतों पर वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करने प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी होटल में सफाई व्यवस्था का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने पहुंचे।

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महाराजा होटल के खिलाफ चालानी कार्रवाई

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इस दौरान होटल के प्रबंधक एवं स्टाफ द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था जहाँ बिना मास्क एवं ग्लब्स पहने खाने पीने की वस्तुओं को बिना ढंके भारी लोगों को विक्रय साथ ही सफाई व्यवस्था का धज्जिया उड़ाई जा रही थी।

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महाराजा होटल के खिलाफचालानी कार्रवाई

कोरोना प्रोटोकॉल नियमों उड़ाई धज्जिया

जिसके बाद नगर निगम की प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणीग्रही के निर्देश पर जोन 2 के जोन स्वास्थ्य अधिकारी रवि लावनिया ने तत्काल 4000 रूपये का जुर्माना ठोका , साथ ही संचालक को तत्काल सफाई व्यवस्था सुधारने, कोरोना प्रोटोकॉल नियमों का पूर्ण व्यवहारिक पालन करने की कड़ी हिदायत दी वही अगर इसी तरह प्रोटोकॉल का पालन न होने पर कड़ी कार्यवाही करने की चेतावनी संचालक को दी गयी।

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विगत दिवस जोन क्रमांक 4 के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जोन के प्रभारी जोन स्वास्थ्य अधिकारीयों की टीम ने मौलाना अब्दुल ररुफ वार्ड नम्बर 46 के तहत आने वाले गणेशराम नगर फल बाजार के 5 दुकानदारों से कचरा एवं गन्दगी को बाहर फेंके जाने पर कुल 3000 रूपये का जुर्माना वसूला सम्बंधित 5 दुकानदारों में से 4 पर 500-500 रूपये एवं एक फल व्यवसायी पर कचरा बाहर डाले जाने पर 1000 रूपये का जुर्माना किया गया।