CCPA E-Commerce Action: ऑनलाइन खरीदारी करने वालों के लिए अहम खबर है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने कृषि-रसायन उत्पाद की कथित नियमविरुद्ध बिक्री और विज्ञापन के मामले में Amazon, Flipkart और JioMart के खिलाफ कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने Amazon और Flipkart पर 10-10 लाख रुपए तथा JioMart पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
मामला ‘साइक्लोसिनोन हर्बीसाइड’ नाम के उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री और उसके विज्ञापन से जुड़ा है। CCPA के मुताबिक इन ई-कॉमर्स मंचों पर उत्पाद की सूची उपलब्ध थी, लेकिन उसमें सक्रिय रासायनिक तत्व का नाम और सामग्री से जुड़ी जरूरी जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं कराई गई थी।
कृषि मंत्रालय से मांगी गई जानकारी
जांच के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से भी जानकारी ली गई। मंत्रालय की ओर से CCPA को बताया गया कि ‘साइक्लोसिनोन’ नाम का कोई रसायन कीटनाशक अधिनियम, 1968 की अनुसूची में शामिल नहीं है। इसके बाद इस उत्पाद की बिक्री और विपणन से जुड़ी मंजूरी तथा नियामकीय अनुपालन पर सवाल उठे।
किस कंपनी पर कितना जुर्माना?
CCPA के आदेश के मुताबिक Amazon पर 10 लाख रुपए, Flipkart पर 10 लाख रुपए और JioMart पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। Amazon के खिलाफ आदेश 16 सितंबर 2026 को जारी हुआ, जबकि Flipkart और JioMart के संबंध में 22 सितंबर 2026 को आदेश जारी किए गए।
कृषि मंत्रालय की शिकायत से शुरू हुआ मामला
मामले की शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की शिकायत से हुई। यह शिकायत Crop Care Federation of India की ओर से की गई थी। इसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कृषि-रसायन उत्पाद की सूची, उसके दावे और बिक्री से जुड़ी जानकारी की जांच की गई।
कृषि-रसायनों की बिक्री पर नियम जरूरी
जांच में यह बात सामने आई कि कीटनाशक और खरपतवारनाशक जैसे कृषि-रसायनों की बिक्री और इस्तेमाल के लिए निर्धारित कानूनी नियमों का पालन जरूरी है। CCPA के अनुसार संबंधित ऑनलाइन सूची में उत्पाद की आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं थी, जिसके बाद उपभोक्ता सुरक्षा और नियामकीय अनुपालन के आधार पर कार्रवाई की गई।
Amazon पर 43 हजार से ज्यादा यूनिट की बिक्री
CCPA के आदेश में Amazon पर हुई बिक्री का भी उल्लेख किया गया है। आदेश के अनुसार प्लेटफॉर्म पर साइक्लोसिनोन हर्बीसाइड के 38,410 ऑर्डर हुए और कुल 43,634 यूनिट बेची गईं। इनकी कुल बिक्री कीमत करीब 96.42 लाख रुपए बताई गई है।
तीनों प्लेटफॉर्म को बिक्री रोकने का आदेश
CCPA ने Amazon, Flipkart और JioMart को संबंधित हर्बीसाइड की बिक्री और विज्ञापन तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही तीनों कंपनियों को अपने-अपने मंच का स्व-निरीक्षण करने के लिए भी कहा गया है, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य उत्पादों की पहचान की जा सके।
15 दिन के भीतर देनी होगी रिपोर्ट
प्राधिकरण ने कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म का स्व-ऑडिट करने और उसकी रिपोर्ट निर्धारित समय में जमा करने का निर्देश दिया है। आदेश के मुताबिक कंपनियों को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों की पहचान करना है जो कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन कर सकते हैं या उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं।
ऑनलाइन कृषि उत्पादों को लेकर बढ़ी निगरानी
इस कार्रवाई के बाद ई-कॉमर्स मंचों पर बिकने वाले कृषि-रसायन उत्पादों की सूची और उनकी जानकारी को लेकर निगरानी का मुद्दा फिर सामने आया है। उपभोक्ताओं के लिए भी किसी कृषि-रसायन की ऑनलाइन खरीद से पहले उत्पाद की वैधता, लेबल, सक्रिय तत्व और संबंधित स्वीकृतियों की जानकारी जांचना महत्वपूर्ण है।



