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Raipur: गृहमंत्री का निज सहायक बताकर 25 लाख की ठगी, नौकरी और ट्रांसफर कराने के नाम पर वसूली करने वाले दो युवक गिरफ्तार

Two Youths Arrested for Extorting Money: सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से एक स्वयं को गृहमंत्री का निज सहायक बताता था। दोनों स्वयं को प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क होना बताकर लोगों को झांसा देकर धोखाधड़ी करते थे। इस मामले में […]

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तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य

Two Youths Arrested for Extorting Money: सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से एक स्वयं को गृहमंत्री का निज सहायक बताता था। दोनों स्वयं को प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क होना बताकर लोगों को झांसा देकर धोखाधड़ी करते थे।

इस मामले में बोस्टो तांडी ने थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस के अनुसार आरोपी संतराम यादव एवं आदित्य मोहन पंडा ने बोस्टो को शासकीय नौकरी लगाने का झांसा दिया। आदित्य ने स्वयं को गृहमंत्री का निज सहायक होने की झूठी पहचान बताई और 70,000 रुपये लेकर नौकरी नहीं लगाई। इसके साथ ही अन्य लोगों से भी रुपये लेकर धोखाधड़ी की।

सिविल लाइन पुलिस ने धारा 318(2), 319(2), 336(3), 340, 3(5) BNS के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।

आरोपी कौन हैं और कितनी ठगी की?

पुलिस ने बोस्टो सहित अन्य गवाहों से विस्तृत पूछताछ के बाद आरोपी-

  1. आदित्य मोहन पंडा पिता अनिल पंडा उम्र 23 साल, निवासी कमल विहार रायपुर
  2. संतराम यादव पिता बलराम यादव उम्र 38 साल, निवासी हिमालया हाइट्स देवपुरी रायपुर
    को हिरासत में लिया।

पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि अभी तक करीब 15 लोगों से इसी प्रकार नौकरी लगाने और ट्रांसफर कराने के नाम पर करीब 25 लाख रुपये की वसूली की है। अभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और भी पीड़ितों के सामने आने की संभावना है।

FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. रायपुर में 25 लाख की ठगी का क्या मामला है?
Ans. दो युवकों ने खुद को प्रभावशाली और गृहमंत्री का निज सहायक बताकर 15 लोगों से नौकरी और ट्रांसफर के नाम पर करीब 25 लाख रुपये ठगे।

Q2. आरोपी कौन हैं?
Ans. आदित्य मोहन पंडा (23) कमल विहार और संतराम यादव (38) हिमालया हाइट्स देवपुरी के रहने वाले हैं।

Q3. पुलिस ने किस धारा में कार्रवाई की?
Ans. सिविल लाइन थाने में BNS की धारा 318(2), 319(2), 336(3), 340, 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया है।

Shami Imam
लेखक / पत्रकार:

Shami Imam

विशेष संवाददाता (Special Correspondent)

वरिष्ठ न्यूज़ रिपोर्टर, The Rural Press

The Rural Press के लिए निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग।

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