CG Assistant Teacher: छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत आयोजित की जा रही ‘सहायक शिक्षक भर्ती-2026’ के विस्तृत विज्ञापन में बड़ा और महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), छत्तीसगढ़ ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए एक औपचारिक शुद्धि पत्र जारी किया है।
इस संशोधन के बाद राज्य के उन दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सरकारी नौकरी पाने का रास्ता साफ हो गया है, जो पूर्व में पात्रता शर्तों के कारण आवेदन करने से वंचित रह गए थे। विभाग के इस फैसले से राज्यभर के हजारों अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है।
इन दिव्यांग श्रेणियों को मिला अवसर
लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किए गए शुद्धि पत्र के अनुसार, अब दृष्टिबाधित (Blind – B), श्रवणबाधित (Deaf – D) तथा सेरेब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy – CP) श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भी सहायक शिक्षक पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पात्रता दी गई है। समाज कल्याण विभाग की 11 सितंबर 2026 की संशोधित अधिसूचना के मानकों के अनुरूप इन श्रेणियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इसके लिए भर्ती विज्ञापन की पूर्व कंडिका 05 के उपखंड (iv) को पूरी तरह विलोपित कर दिया गया है।
जारी हुआ शुद्धि पत्र
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CG Vyapam) की आधिकारिक वेबसाइट पर 24 जुलाई 2026 को सहायक शिक्षक भर्ती का विस्तृत विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इस विज्ञापन की पात्रता शर्तों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ में याचिका (WPS No. 6783 of 2026 – मीनाक्षी मंगलकर एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य) दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर 2026 को ऐतिहासिक निर्णय सुनाया, जिसके परिपालन में लोक शिक्षण संचालनालय ने यह संशोधन जारी किया है।
कुल 2292 पदों पर भर्ती
छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा यह भर्ती प्रक्रिया ई-संवर्ग और टी-संवर्ग के कुल 2292 रिक्त पदों को भरने के लिए संचालित की जा रही है। संशोधित विवरण के अनुसार, इस भर्ती अभियान में ई-संवर्ग के कुल 795 पद और टी-संवर्ग के कुल 1497 पद शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती होने से प्रदेश के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
ई-संवर्ग और टी-संवर्ग के जिलों का विवरण
सहायक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत प्रदेश के मैदानी और आदिवासी बाहुल्य दोनों क्षेत्रों के जिलों को शामिल किया गया है। ई-संवर्ग के अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा, मुंगेली, रायगढ़ एवं बिलासपुर जिले आते हैं। वहीं टी-संवर्ग (जनजातीय क्षेत्र) के तहत बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया, जशपुर, कोरबा, रायगढ़, गरियाबंद एवं बालोद जिलों के स्कूल शामिल हैं।
नियमानुसार पदों का आरक्षित आवंटन
दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का वर्गवार और समूहवार विभाजन छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के 5 मार्च 2019 के निर्देशों के आधार पर तय किया गया है। इसके तहत दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, अस्थिबाधित तथा बहुदिव्यांगता से संबंधित अलग-अलग समूहों के लिए पदों का पारदर्शी विवरण तैयार किया गया है, ताकि आरक्षण के नियमों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जा सके और पात्र अभ्यर्थियों को उनका हक मिल सके।
जल्द जारी होगी आवेदन की नई तिथि
लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि ब्लाइंड, डेफ और सेरेब्रल पाल्सी श्रेणी के नए पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने का अवसर देने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जल्द ही नई समय-सारणी जारी की जाएगी। आवेदन पोर्टल खुलने की तिथियों की सूचना अलग से व्यापम की वेबसाइट पर दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अद्यतन जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल पर नज़र बनाए रखें।
शेष नियम एवं शर्तें रहेंगी यथावत
विभाग ने अपने आदेश में यह भी साफ कर दिया है कि 24 जुलाई 2026 को जारी किए गए सहायक शिक्षक भर्ती के मूल विस्तृत विज्ञापन की अन्य सभी नियम, शर्तें और पात्रता संबंधी कंडिकाएं पूर्ववत (अपरिवर्तित) रहेंगी। केवल दिव्यांगजनों की पात्रता से जुड़ी शर्तों में ही संशोधन किया गया है। इस निर्णय से राज्य में समावेशी शिक्षा और समान अवसर की दिशा में एक बड़ा सकारात्मक कदम माना जा रहा है।



