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Mahadev Satta: सौरभ का पुष्पा स्टाइल और गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट में घमासान, 4 नवंबर तक मिली रिमांड

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तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
खास बातें (Key Highlights)
  • महादेव ऑनलाइन बुक सट्टा ऐप के प्रमुख आरोपी सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पण के बाद दिल्ली लाया गया।
  • यहां मीडिया के कवरेज के दौरान सौरभ ने कैमरे को देखकर टाटा किया, साथ ही फिल्म पुष्पा के हीरो की तरह दाहिनी हथेली को चेहरे के आगे फेरते भी दिखाई दिया।
  • सौरभ की इस तरह की बेफिक्री के बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान उसकी गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई और बचाव पक्ष के बीच बहस हुई।
  • हालांकि बाद में कोर्ट ने बाद में सौरभ को 2 दिन के लिया सीबीआई की रिमांड पर दे दिया।

रायपुर। महादेव ऑनलाइन बुक सट्टा ऐप के प्रमुख आरोपी सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पण के बाद दिल्ली लाया गया। यहां मीडिया के कवरेज के दौरान सौरभ ने कैमरे को देखकर टाटा किया, साथ ही फिल्म पुष्पा के हीरो की तरह दाहिनी हथेली को चेहरे के आगे फेरते भी दिखाई दिया। सौरभ की इस तरह की बेफिक्री के बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान उसकी गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई और बचाव पक्ष के बीच बहस हुई। हालांकि बाद में कोर्ट ने बाद में सौरभ को 2 दिन के लिया सीबीआई की रिमांड पर दे दिया।

एक समय देश भर में चर्चा में रहे महादेव बैटिंग एप के दो प्रमुख आरोपियों में से एक को ओमान से भारत लाया गया। सौरभ को एयरपोर्ट से एक सेवन सीटर कार में पीछे बिठा कर आधा दर्जन अधिकारियों की घेराबंदी में सीबीआई मुख्यालय लाया गया था। में तीन और बगल में एक अधिकारी घेरे हुए थे। सौरभ ने कैमरे देखकर टाटा (हाथ हिलाकर)किया। इतना ही नहीं सौरभ, फिल्म पुष्पा के हीरो की तरह दाहिनी हथेली को चेहरे के आगे फेरते भी दिखाई दिया। इस तरह सौरभ ने गिरफ़्तारी को लेकर अपनी बेफिक्री दिखाई।

सौरभ के वकील ने गिरफ़्तारी को बताया अवैध

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से सबसे बड़ा सवाल गिरफ्तारी की वैधानिकता को लेकर उठाया गया। वकील ने दलील दी कि ओमान सरकार को भारत की ओर से जिस कार्रवाई के बारे में बताया गया था, वह PMLA से संबंधित थी। ऐसे में सीबीआई ने किस कानूनी आधार पर सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार किया?

बचाव पक्ष का तर्क है कि प्रत्यर्पण और गिरफ्तारी की प्रक्रिया के बीच कानूनी आधार स्पष्ट होना चाहिए। इसी को लेकर वकील ने अदालत में सीबीआई की कार्रवाई पर आपत्ति जताई।

CBI का जवाब- पुराना आदेश दिखाकर भ्रम पैदा किया जा रहा

बचाव पक्ष की दलीलों पर सीबीआई ने भी अपना पक्ष रखा। एजेंसी ने कहा कि जिस आदेश का हवाला देकर गिरफ्तारी को गलत बताया जा रहा है, वह पहले का आदेश है। सीबीआई के अनुसार, बाद में नया आदेश जारी हुआ था और उसी के आधार पर सौरभ को गिरफ्तार किया गया।

एजेंसी ने यह भी दलील दी कि नए आदेश में किसी विशेष जांच एजेंसी का नाम नहीं दिया गया है। इसलिए गिरफ्तारी को पुराने आदेश के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता।

सौरभ का कथित फर्जी पासपोर्ट भी जब्त

इस कानूनी बहस के बीच सीबीआई ने सौरभ चंद्राकर का कथित फर्जी पासपोर्ट भी जब्त करने की जानकारी दी। जांच एजेंसी के लिए यह दस्तावेज महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सौरभ लंबे समय से विदेश में रह रहा था और उसे ओमान से भारत लाया गया है।

सीबीआई के मुताबिक, महादेव ऑनलाइन बुक के जरिए देशभर में सट्टेबाजी का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। जांच में सट्टे की रकम को म्यूल बैंक खातों के जरिए कई स्तरों पर घुमाकर विदेश भेजने के आरोप सामने आए हैं।

सौरभ 4 तक ट्रांजिट रिमांड पर सीबीआई के हवाले

कोर्ट ने सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रखा। और उसके बाद दो दिन की रिमांड दे दी। सीबीआई उसे अब रायपुर ला रही है। इससे पहले सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील तुषार गिरी ने इस कस्टडी का विरोध किया लेकिन कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी स्वीकार कर 4 नवंबर तक रिमांड पर सौंपा। सीबीआई अब उसे छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित विशेष अदालत में पेश करेगी।

ईडी भी सौरभ को करना चाहती है अरेस्ट

वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि धनशोधन के मामले में भी सौरभ चंद्राकर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। ईडी ने कहा कि वह भी इस मामले में उसे गिरफ्तार करना चाहती है।

FAQ: सौरभ चंद्राकर गिरफ़्तारी मामला

Q1. सौरभ चंद्राकर को कहां से लाया गया और उसने क्या किया?
A. सौरभ चंद्राकर को ओमान से प्रत्यर्पण के बाद दिल्ली लाया गया। मीडिया कवरेज के दौरान उसने कैमरे को देखकर टाटा किया और फिल्म पुष्पा के हीरो की तरह दाहिनी हथेली को चेहरे के आगे फेरते हुए बेफिक्री दिखाई।

Q2. कोर्ट में गिरफ्तारी को लेकर क्या बहस हुई?
A. बचाव पक्ष के वकील तुषार गिरी ने गिरफ्तारी को अवैध बताया, कहा कि ओमान को PMLA के बारे में बताया गया था, CBI ने किस आधार पर गिरफ्तार किया। CBI ने कहा कि जिस आदेश का हवाला दिया जा रहा है वह पुराना है, बाद में नया आदेश जारी हुआ है।

Q3. सौरभ को कितने दिन की रिमांड मिली और आगे क्या होगा?
A. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सौरभ को 4 नवंबर तक CBI की ट्रांजिट रिमांड पर दिया है। CBI उसे अब रायपुर की विशेष अदालत में पेश करेगी। ED ने भी बताया कि धनशोधन मामले में उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट है और वह भी उसे गिरफ्तार करना चाहती है।

Shami Imam
लेखक / पत्रकार:

Shami Imam

विशेष संवाददाता (Special Correspondent)

वरिष्ठ न्यूज़ रिपोर्टर, The Rural Press

The Rural Press के लिए निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग।

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