केरल-कर्नाटक
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टीआरपी डेस्क। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने एहतियात के तौर पर एक आदेश जारी किया है। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि केरल से आने वाले सभी रेल यात्रियों को अब rt-pcr टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट देनी है। यात्रा शुरू करने से 72 घंटे के अंदर ही RT-pcr टेस्ट कराया जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास आरटी पीसीआर (RT-pcr) टेस्ट रिपोर्ट नहीं है तो उसे कोरोना वायरस वैक्सीनेशन (Covid vaccination) के कम से कम एक डोज की सर्टिफिकेट देनी होगी।

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केरल के कुछ जिलों में डेल्टा प्लस के मामले

कर्नाटक सरकार ने एक आदेश में कहा है कि फ्लाइट, बस, टैक्सी, ट्रेन के जरिए केरल से कर्नाटक आने वाले यात्रियों को निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट के साथ वैक्सीन सर्टिफिकेट भी दिखानी जरूरी होगा। मुख्य सचिव पी रविकुमार के जारी आदेश में INSACOG (जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब्स का संघ) का हवाला देते हुए कहा गया है कि केरल के कुछ जिलों में डेल्टा प्लस के मामले सामने आए हैं। जिसके चलते यह फैसला किया गया है। आदेश के मुताबिक RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और वैक्सीन सर्टिफिकेट में कोविड वैक्सीन की दोनों डोज का जिक्र होना चाहिए। यह नियम उड़ान, बस, ट्रेन, टैक्सी और निजी परिवहन द्वारा कर्नाटक में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों पर लागू होगा।

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देश में 30 जून को कोरोना के करीब 46 हजार मामले सामने आए हैं। इन मामलों में से 13,550 मामले अकेले केरल से आये हैं। इसका मतलब ये है कि देश में सामने आए कोरोना संक्रमण के कुल मामलों से करीब 30 फीसदी मामले केरल से सामने आए हैं। केरल में कोरोना संक्रमण के 13,550 नए कोरोना केस रिपोर्ट किए गए हैं। इन मामलों में से 90 हेल्थ वर्कर हैं।

केरल में संक्रमण के कुल 29,10,507 मामले

केरल में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 29,10,507 मामले सामने आ चुके हैं। 30 जून को केरल में कोरोना संक्रमण के कारण 24 घंटे में 104 और लोगों के दम तोड़ने के बाद मृतक की कुल संख्या 13093 पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि एक दिन में 10,283 लोग कोरोना संक्रमण से उबरे हैं। जिसके बाद संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 27,97,779 हो गई है, जबकि कोरोना संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 99,174 है।

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वहीं इंडियन रेलवे कोरोना की आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट (negative report) के बजाय यात्रियों के लिए कोरोना के टीकाकरण के सर्टिफिकेट (certificate) को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो आपके पास टीका लगवाने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यात्री चाहे तो वह आरोग्य सेतु एप (Arogya setu app) पर भी वैक्सीनेशन का अपना सर्टिफिकेट दिखा सकता है।

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