बिलासपुर। प्रमोशन में आरक्षण के राज्य सरकार के फ़ैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट

की डिवीजन बेंच वन में मामले की सुनवाई की और इस फ़ैसले पर स्टे दे दिया है। मामले में राज्य सरकार

को बीस जनवरी की तारीख़ दी गई है। 20 जनवरी को इस मसले पर दोबारा बहस होगी।

 

आज इस मामले में डिवीजन बेंच वन में चीफ़ जस्टिस रामचंद्रन और जस्टिस पीपी साहू ने सुनवाई की।

राज्य की ओर से आए जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई और हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक

लगा दी है।

 

बता दें कि राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी कर प्रमोशन में आरक्षण लागू कर दिया था,

जिसके अनुसार ST को 32 प्रतिशत और SC वर्ग को 13 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। इस आदेश के ख़िलाफ़

विष्णु प्रसन्न तिवारी और गोपाल सोनी ने याचिका दायर करते हुए इस नोटिफिकेशन को गलत बताते हुए इसे रद्द

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किए जाने की माँग की है।

 

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