रायपुर/नई दिल्ली। भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव, उद्योग सचिव तथा पुलिस महानिदेशक के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से कोविड-19 वायरस की रोकथाम तथा नियंत्रण तथा लाॅकडाउन का क्रियान्वयन करने के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गई।

छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मण्डल, अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मनोज पिंगुआ, सचिव स्वास्थ्य निहारिका बारिक सिंह, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग कमलप्रीत सिंह तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हिमांशु गुप्ता ने वीडियो कान्फ्रेसिंग में शामिल हुए।

मुख्य सचिव आरपी मण्डल ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 4933 व्यक्तियों के टेस्ट किए गये जिसमें 31 पाॅजिटिव तथा 4902 नेगेटिव पाये गये। यह भारत वर्ष में सबसे न्यूनतम रहा है। 28 जिलों में से 23 जिलों में कोविड-19 के एक भी मरीज नहीं है।

मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं ईलाज हेतु 500 बेड के हिसाब से 1700 बेड डेडीकेटेड सुविधायुक्त हास्पिटल/यूनिट तैयार है। उसके अलावा पर्याप्त मात्रा में रैपिड टेस्टिंग किट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्यूपमेंट (पीपीई) किट्स और अन्य सामग्री उपलब्ध है।

कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा निर्देश दिए गए कि आगामी 20 तारीख तक परीक्षण कर लिया जाए कि कौन-कौन से कार्य को सोशल डिस्टंेसिंग तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग करके किए जा सकते है। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य, वाटर कन्जर्वेशन, सड़क, तालाब आदि को सोशल डिस्टंेसिंग तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग करके किए जा सकते है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रों में कैम्पस के भीतर श्रमिकों के रहने, खाने आदि की व्यवस्था होने पर उद्योगों को चालू किया जा सकता है। इन्टर स्टेट आवागमन पर पाबंदी रहेगी। हाटस्पाॅट क्षेत्रों में लाॅकडाउन का कड़ाई से पालन किये जाने की आवश्यकता बताई गई। इसके अतिरिक्त कृषि कार्य, ग्रामीण विकास के कार्य एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य रोजगार मूलक कार्य हेतु राज्य सरकार 20 तारीख तक निर्णय ले सकती है।

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार सुबह लॉकडाउन-2 के दौरान कम जोखिम वाले क्षेत्रों में छूट संबंधी गाइलाइन जारी की है। यह छूट 20 अप्रैल से लागू होगी। कटाई और आने वाले दिनों में नए बुवाई सीजन के शुरू होने के मद्देनजर खेती-किसानी से जुड़े कामों को खास छूट दी गई है।

हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। फ्लैट्स के निर्माण को भी शर्तों के साथ सीमित छूट दी गई है। पान और गुटखा खाकर सार्वजनिक स्थानों में थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सजा दी जाएगी।

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें 

Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें  और Youtube  पर हमें subscribe करें।