टीआरपी डेस्क। भारत सरकार ने गुरुवार को सभी विदेशी नागरिकों के साथ-साथ सभी ओसीआई और पीआईओ कार्डधारकों को हवाई या समुद्र के माध्यम से भारत की यात्रा करने की अनुमति दे दी है। ऐसे सभी नागरिकों को अब पर्यटन वीजा को छोड़कर किसी भी उद्देश्य के लिए भारत की यात्रा करने की अनुमति दे दी गई है। गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि सभी ओसीआई और पीआईओ कार्ड धारकों और अन्य सभी विदेशी नागरिकों को पर्यटक वीजा पर छोड़कर किसी भी उद्देश्य से भारत आने की अनुमति है, उन्हें हवाई या जल मार्ग से प्रवेश करने की अनुमति है।

हवाई या जल मार्ग से प्रवेश करने की अनुमति

गृह मंत्रालय ने एक आदेश में कहा कि सभी ओसीसी और पीआईओ कार्ड धारकों और अन्य सभी विदेशी नागरिकों को टूरिस्ट वीजा को छोड़कर अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, जो किसी भी उद्देश्य के लिए भारत का दौरा करना चाहते हैं। उन्हें हवाई या जल मार्ग से प्रवेश करने की अनुमति है।

वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में एक क्रमिक छूट देने का निर्णय

भारत सरकार ने फरवरी, 2020 से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की आवक और जावक आंदोलन को रोकने के लिए कई कदम उठाए थे। सरकार ने अब भारत में प्रवेश करने या छोड़ने के इच्छुक विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की अधिक श्रेणियों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में एक क्रमिक छूट देने का निर्णय लिया है। विदेशी और भारतीय नागरिक वंदे भारत मिशन और एयर ट्रांसपोर्ट बबल की व्यवस्था के तहत या किसी भी वाणिज्यिक उड़ानों के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा देश में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए उड़ानों की सुविधा ले सकते हैं।

COVID-19 के दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक

हालांकि, ऐसे सभी यात्रियों को भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी COVID-19 संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। गृह मंत्रालय ने आगे घोषणा की कि इलेक्ट्रॉनिक वीजा, टूरिस्ट वीजा और मेडिकल वीजा को छोड़कर सभी मौजूदा वीजा को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जा रहा है।

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